आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

231

अधिसूचना तिथि

11/11/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/11/2005

अधिसूचना: 231 जारी करने की तिथि: 11/11/2005

अधिसूचना सं. 231/2005, 2005/11/11 दिनांक

यह एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि संगठन भारत के मधुमेह एसोसिएशन, रहेजा Rugnalaya मार्ग, माहिम, मुंबई -400 016 (II) उप - धारा (1) के खंड 35 के खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है आयकर अधिनियम की, 1961, को आंशिक रूप में लगी हुई श्रेणी के तहत 31-3-2006 तक 2003/01/04 से अवधि 'विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था' के लिए, आयकर नियमों के नियम 6 के साथ 1962 में पढ़ा अनुसंधान गतिविधियों (और नहीं अनुसंधान के लिए पूरी तरह मौजूदा एक 'वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन' के रूप में) को निम्न शर्तों के अधीन: -

(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.

(Ii) इस मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय - व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर अधिनियम, आयकर (छूट) के Income-tax/Director आयुक्त क्षेत्राधिकार रखने के लिए 1961 की धारा 35 की, पर या इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस की तारीख से 90 दिनों के भीतर बाद में समाप्त हो रहा है, जो भी अधिसूचना,.

(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय और व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -

(क) (1) धारा 35 की उप - धारा की दाताओं खंड (ख) के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान / सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.

(ख) व्यय सामाजिक विज्ञान / सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए था कि प्रमाणित.

[F.No.203/20/2004-ITA-II]