2297 : अधिसूचना: का. आ. 2297 जारी करने की तिथि: 19/7/1966
अधिसूचना सं.
2297
अधिसूचना तिथि
19/07/1966
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/07/1966
अधिसूचना: SO2297
धारा (ओं) भेजा: 126
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/7/1966
आयकर अधिनियम की धारा 126, 1961 (1961 का 43), और राजस्व के रूप में की देर केंद्रीय बोर्ड की अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी 1214 (नं. 44-आयकर) दिनांक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जुलाई, 1952, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है कि इसके द्वारा निर्देशन -
(मैं) आयकर अधिकारी, वार्ड एक, Bulsar, आयकर अधिनियम के तहत, पिछले 1 अप्रैल 1963 को शुरू निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी आकलन कर रही है, 1961 के प्रयोजन के लिए अधिकारिता नहीं होगी (1961 का 43), या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), रहने या दमन, दादरा और नगर हवेली में व्यवसाय या पेशे के अपने मुख्य स्थान होने और बाद उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों के संबंध में 31 मार्च 1963, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत, 1961 (1961 का 43), कराधान कानून (केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तार) नियमन, 1963 (1963 का 3) द्वारा उस क्षेत्र के लिए बढ़ाया के रूप में,
(Ii) आयकर अधिकारी, वार्ड एक, जूनागढ़, (पूर्व आयकर अधिनियम, 1961 के तहत 1 अप्रैल 1963 को शुरू निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए अधिकारिता नहीं होगी 1961 की 43), या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), रहने या दीव में व्यवसाय या पेशे के अपने मुख्य स्थान रहा है और नीचे, 31 मार्च 1963 के बाद अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961 (1961 का 43), कराधान कानून (केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तार) नियमन, 1963 (1963 का 3) द्वारा उस क्षेत्र के लिए बढ़ाया के रूप में,
(Iii) आयकर अधिकारी, बी वार्ड सर्किल मैं, काकीनाडा, आयकर अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1963 को शुरू होने से पहले आकलन वर्ष के लिए किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए अधिकारिता नहीं होगी , 1961 (1961 का 43), या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), रहने या यनम में व्यवसाय या पेशे के अपने मुख्य स्थान होने और 31 मार्च के बाद उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों के संबंध में, 1963, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत, 1961 (1961 का 43), कराधान कानून (केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तार) रेगुलेशन 1963 (1963 का 3) द्वारा उस क्षेत्र के लिए बढ़ाया के रूप में,
(Iv) आयकर अधिकारी, बी वार्ड कालीकट, (पूर्व आयकर अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1963,, 1961 को शुरू निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए अधिकारिता नहीं होगी 1961 की 43), या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), रहने या माहे में व्यवसाय या पेशे के अपने मुख्य स्थान रहा है और नीचे, 31 मार्च 1963 के बाद अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961 (1961 का 43), कराधान कानून (केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तार) रेगुलेशन 1963 (1963 का 3) द्वारा उस क्षेत्र के लिए बढ़ाया के रूप में,
(V) आयकर अधिकारी, गोवा पंजिम में, पिछले 1 अप्रैल 1963, आयकर अधिनियम के तहत, 1961 (43 पर शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए अधिकारिता नहीं होगी 1961 की), या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), रहने या गोवा में व्यवसाय या पेशे के अपने मुख्य स्थान रहा है और नीचे, 31 मार्च 1963 के बाद अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961 (1961 का 43), कराधान कानून (केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तार) द्वारा उस क्षेत्र के लिए बढ़ाया रूप रेगुलेशन 1963 (1963 का 3)

