2237 : अधिसूचना: 2237 जारी करने की तारीख: 26/9/2000
अधिसूचना सं.
2237
अधिसूचना तिथि
26/09/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/09/2000
अधिसूचना: 2237
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), एस. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/9/2000
यह सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि पैरा में सूचीबद्ध उद्यम,. (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, मूल्यांकन साल 2001-2002 के लिए, 2002-2003 और 2003-2004.
प्र.20. अनुमोदन कि --- शर्त के अधीन है
(मैं) उद्यम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
उद्यम अगर (ii) केंद्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम है - आरपीजी Cellcom लिमिटेड, आई एम आई भवन, 3 तल के सांसद सर्किल में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा, बी -10, 30 और 31, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, तारा क्रीसेंट, नई दिल्ली -110 016, लाइसेंस समझौते के तहत नहीं . 842-56/95-VAS/A, भारत के राष्ट्रपति के बीच, 15 दिसम्बर 1995 दिनांकित निदेशक के माध्यम से (वीएएस-I), दूरसंचार और सेलुलर संचार इंडिया लिमिटेड के विभाग.
[अधिसूचना संख्या 11518 / एफ सं 205/54/2000-ITA-II]

