आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2229

अधिसूचना तिथि

22/06/1987

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/06/1987

अधिसूचना: का. आ. 2229 जारी करने की तारीख: 22/6/1987

                        

अधिसूचना: SO2229
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 22/6/1987
3-9-85 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 6402 (एफ नहीं 203/2/85-ITA-II) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/three) की, शासन के साथ पठित धारा के प्रयोजनों (तीन) के लिए विहित प्राधिकारी आयकर नियम के 6, 1962, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत: -
(मैं) इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) नीचे रखी और 31 मई, हर साल द्वारा इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, और आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 9 ए, फेल्प्स भवन, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली -110 001
इस अधिसूचना 1987/01/04 से 31-3-1990 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 7362 (एफ नहीं 203/55/87-ITA. द्वितीय)