22/2012 : अधिसूचना: 22 जारी करने की तिथि: 14/6/2012
अधिसूचना सं.
22/2012
अधिसूचना तिथि
14/06/2012
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/06/2012
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (48) - छूट - विदेशी तेल कंपनी भारत में कच्चे तेल की बिक्री - अधिसूचित विदेशी तेल कंपनी
अधिसूचना संख्या 22/2012 [F.No. 142/14/2012-SO (टीपीएल)] तो 1324 (ई), 14-6-2012 दिनांकित
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (48) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा के प्रयोजनों के लिए सूचित करता है खंड, राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी ने कहा, विदेशी कंपनी और के रूप में, जनवरी, 2012 के 18 वें दिन पर वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, आर्थिक मामलों के विभाग और ईरान के केंद्रीय बैंक के बीच दर्ज किया गया समझौता ज्ञापन के रूप में कहा विदेशी कंपनी समझौते पूर्वोक्त के तहत आय की प्राप्ति के अलावा और भारत में किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा, इस शर्त पर कि समझौते के अधीन.
प्र.20. यह अधिसूचना अप्रैल, 2012 के 1 दिन से प्रभाव में आ गए हैं समझा जाएगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-13 और बाद के वर्षों के आय के संबंध में लागू नहीं होगी.
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