आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

22/2009 [का. आ. 655(अ)]

अधिसूचना तिथि

22/03/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/03/2010

अधिसूचना: एनसी-22/2009 [का.आ. 655(अ)], तारीख: 22-3-2010

धारा 35AC, स्पष्टीकरण (ख) के साथ पढ़ा, बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों

अधिसूचना सं. 22/2009 [F.NO. V-27015/5/2009-SO (NAT.COM)] / तो 655 (ई), 22-3-2010 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 1794 (ई) की अधिसूचना द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की धारा के तहत जारी 23 अक्टूबर 2007, (ख) दिनांक , 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 14 में अधिसूचित किया था, "जरूरतमंद बच्चों, युवाओं, महिलाओं, वृद्ध और Naotoumai ग्रामीण विकास संघ, Kathikho Karong, सेनापति जिले से एड्स / एचआईवी / एसटीडी नियंत्रण के लिए पुनर्वास केंद्र, मणिपुर, पीओ Karong, पिन - 795 007, वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना "जरूरतमंद बच्चों, युवाओं, महिलाओं, वृद्ध और में किसी भी बदलाव के बिना Naotoumai ग्रामीण विकास संघ, Kathikho Karong, सेनापति जिले, मणिपुर, पीओ Karong, पिन -795 007, द्वारा एड्स / एचआईवी / एसटीडी नियंत्रण के लिए पुनर्वास केंद्र रुपए की अनुमोदित लागत.10.42 करोड़, तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में वित्तीय वर्ष के साथ शुरुआत 2010-11 यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13.