22 : अधिसूचना: 22 जारी करने की तिथि: 22/1/2003
अधिसूचना सं.
22
अधिसूचना तिथि
22/01/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/01/2003
अधिसूचना नहीं : 22
धारा (ओं) भेजा : एस.35AC
जारी करने की तारीख : 22/1/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 22, डीटी. 22 जनवरी 2003
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 739 (ए) (1) के खंड के लिए स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा के तहत जारी 10 सितम्बर 1999, दिनांक आयकर अधिनियम की 35AC, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार amputees, पोलियो प्रभावित विकलांग व्यक्तियों, श्रवण, दवाओं और विशेष जूते की कड़ी करने के प्रावधान या कृत्रिम अंग और अन्य पुनर्वास एड्स के लिए, सीरियल नंबर 7 में निर्दिष्ट किया था कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, एक पात्र परियोजना के रूप में वित्तीय एड्स और स्वरोजगार और भगवान महावीर Viklang सहायता समिति, सवाई मानसिंह अस्पताल कैम्प, जयपुर 302004, राजस्थान ने जयपुर, राजस्थान में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अन्य सहायता के विभिन्न प्रकार, या आकलन वर्ष 2000-2001 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए योजना;
और कहा कि परियोजना या स्कीम तीन से आगे बढ़ाने की संभावना है, जबकि साल की,
जबकि, राष्ट्रीय समिति, संतुष्ट होने के परियोजना या योजना ठीक से, आगे की अवधि के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उप नियम के तहत आगे सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि तीन साल की;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) निर्दिष्ट एतद्द्वारा, आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43), धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण (ख) खंड के साथ पठित amputees, पोलियो प्रभावित विकलांग व्यक्तियों, सुनवाई के कठिन, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए दवाओं और विशेष जूते, वित्तीय एड्स और स्वरोजगार और के पुनर्वास के लिए अन्य सहायता के विभिन्न प्रकार के लिए योजना या कृत्रिम अंग और अन्य पुनर्वास एड्स के प्रावधान की परियोजना रुपए की अनुमानित लागत से भगवान महावीर Viklang सहायता समिति, सवाई मानसिंह अस्पताल कैम्प, जयपुर 302004, राजस्थान, जयपुर, राजस्थान में विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन करोड़ रुपये तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में केवल पचास लाख, आकलन वर्ष 2003-2004 से शुरू होगा.
[एफ सं NC-142/2002]

