219(अ) : अधिसूचना: का. आ. 219(अ) जारी करने की तारीख: 16/3/1998
अधिसूचना सं.
219(अ)
अधिसूचना तिथि
16/03/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/03/1998
अधिसूचना: एसओ 219 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (1), 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 16/3/1998
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 973 (ई), दिनांक 14 दिसंबर 1995, उप - धारा के तहत जारी (1) (ख) खंड के साथ पढ़ा जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के (1961 का 43) केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर 6 में निर्दिष्ट किया था, ओवरहेड टैंक का निर्माण, रामकृष्ण मिशन Sevashrama, कनखल, हरिद्वार, रामकृष्ण मिशन के उत्तर प्रदेश, पीओ बेलूर मठ, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल में छात्रावास और डॉक्टरों की तिमाहियों के साथ नर्स ट्रेनिंग स्कूल - आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप -711 202;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या ओवरहेड टैंक के निर्माण की परियोजना, रामकृष्ण मिशन Sevashrama, कनखल हरिद्वार, रामकृष्ण मिशन के उत्तर प्रदेश, पीओ बेलूर मठ, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल --- रुपए की अनुमानित लागत से 711 202 पर छात्रावास और डॉक्टरों क्वार्टर के साथ नर्स ट्रेनिंग स्कूल अड़सठ लाख अस्सी हजार ही आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
[सं 10557 / एफ सं NC--9/98]

