आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2133

अधिसूचना तिथि

07/07/1978

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/07/1978

अधिसूचना: 2133 जारी करने की तिथि: 7/7/1978

                        

अधिसूचना: 2133
धारा (ओं) भेजा: 246, 246 (2), 246 (2) (क)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1978/07/07
उप खंड के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 246 के, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, मामलों की प्रकृति को ध्यान में रखते , शामिल जटिलताओं और अन्य प्रासंगिक विचार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश से किसी से पीड़ित किसी भी निर्धारिती [उप - धारा (ज) के खंड (क) में निर्दिष्ट आदेश के अलावा अन्य (2) धारा 246] के लिए अपील की जाएगी कि निर्देशन आयुक्त आयकर (अपील) इस तरह के आदेश के खिलाफ, अर्थात्: ---
(I) उप - धारा (1) खंड में वर्णित एक कंपनी के मामले में अनुभाग 246 का का (ओ) (समावेशी दोनों) के लिए (समावेशी दोनों) और (मैं) (एच) के खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी आदेश उपधारा (घ) और (ई) (2) धारा 246 के;
(Ii) निर्धारिती के खिलाफ एक आदेश, (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति निर्धारिती इस अधिनियम के तहत मूल्यांकन किया जा करने के लिए अपने दायित्व से इनकार करते हैं, जहां आयकर अधिनियम, या मूल्यांकन के किसी भी आदेश के तहत की धारा 2 (31) में उल्लेख किया जा रहा उप - धारा (3) धारा 143 या धारा 144 और मूल्यांकन आय की राशि के लिए या निर्धारित कर की राशि को या अभिकलन नुकसान की राशि के लिए या वह मूल्यांकन किया है, जिसके तहत स्थिति को निर्धारिती वस्तुओं, और राशि की की आय तो आकलन किया या इस प्रकार से गणना नुकसान की राशि एक लाख रुपये से अधिक;
(Iii) की उपधारा (ओ) (समावेशी दोनों) को खंड (घ) में निर्दिष्ट एक आदेश (1) व्यक्तियों के व्यक्तियों या वर्गों के मामले में अनुभाग 246 (ii) ऊपर में करने के लिए भेजा.
प्र.20. ऊपर अधिसूचना 1978/10/07 से प्रभावी होगा.
[सं 2381 --- एफ नहीं 279/42/78-ITJ