आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

212

अधिसूचना तिथि

31/07/2007

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/07/2007

अधिसूचना: 212 जारी करने की तिथि: 31/7/2007

अधिसूचना सं. 212/2007, 31-7-2007 दिनांक

जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) में भारत सरकार के सूचना द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना, अधिसूचित किया है के लिए 30 मार्च, 1999, दिनांक ख़बरदार संख्या SO193 (ई), अप्रैल, 1997 के 1 दिन पर शुरुआत और मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या के 31 दिन समाप्त होने वाले अतः 354 (ई) के 1 दिन पर शुरुआत की अवधि के लिए, अप्रैल, 2002 से 1 दिन दिनांक अप्रैल, 1997 और मार्च, 2006 के 31 दिन को समाप्त;

और एम / एस जबकि. गोपालन उद्यम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, संख्या 5, रिचमंड रोड, बंगलौर -560 025, खाता संख्या 458, Sy में एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है. Kundalahalli, महादेवपुरा, बंगलौर की संख्या 133;

और केन्द्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग पत्र सं 15/07/04-IP एंड आईडी दिनांक 31.12.2004 / संशोधित ख़बरदार पत्र सं 15/07/04-IP और आईडी के रूप में (2004/04/22 दिनांकित के बारे में कहा औद्योगिक पार्क ख़बरदार मंत्रालय को मंजूरी दी है, जबकि ) इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन;

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (4) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा /, उपक्रम सूचित करता है विकसित किया जा रहा है और एम द्वारा बनाए रखा और संचालित किया जा रहा है एस.गोपालन उद्यम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में (iii).

संलग्न सूची

भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. गोपालन उद्यम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर.

 

औद्योगिक उपक्रम की 1. (मैं) नाम
:
गोपालन उद्यम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
  (Ii) प्रस्तावित स्थान
 
:
खाता संख्या 458, Sy. Kundalahalli, महादेवपुरा, बंगलौर की संख्या 133
  औद्योगिक पार्क (iii) स्थान
:
2.0 एकड़
  (Iv) प्रस्तावित गतिविधियों
 
 

 

एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
 
एनआईसी कोड
विवरण
क्रम सं.
अनुभाग
प्रभाग
समूह
श्रेणी
 
घ]
89
892
-
डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर विकास और कंप्यूटर परामर्श सेवाएं

 

   (V) विनियोज्य क्षेत्र का प्रतिशत औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित
:
73%
   वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र (vi) का प्रतिशत
:
शून्य
  औद्योगिक इकाइयों की (सप्तम) न्यूनतम संख्या
:
4 इकाइयों
  (आठ) कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
:
11.75 करोड़ रुपए
  (नौवीं) औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष (रूपये में) पर निवेश
:
7.78 करोड़
   (रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर (एक्स) निवेश
:
10.28 करोड़ रुपए
   औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की (ग्यारहवीं) प्रस्तावित तारीख
:
2005/03/31


प्र.20.    एक औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.

(3)   बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और पहचान योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाएं शामिल हैं और करेगा वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं.

(4)   कोई भी यूनिट (2) उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका की (ख) 354 (ई) के पैरा 6 में से 1 अप्रैल, 2002, विनियोज्य औद्योगिक क्षेत्र के पचास प्रतिशत से अधिक पर कब्जा करेगा दिनांक स्तंभ में निर्दिष्ट एक औद्योगिक पार्क.इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.

प्र.5.    प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.

प्र.6.    अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.

प्र.7.           मेसर्स गोपालन उद्यम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80IA की 1961 हो रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा लाभ उठाया.

8    मामले में औद्योगिक पार्क के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा एल (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80IA की.

9    अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. अगर गोपालन उद्यम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे

(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.

(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.

10   मामले में एम / एस, गोपालन उद्यम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, एक अन्य उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली के लिए करेगा संयुक्त रूप से अंतरंग करने के लिए औद्योगिक पार्क (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण औद्योगिक सहायता सचिवालय की उद्यमशीलता की सहायता यूनिट, औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता अंत बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग.

प्र।11.  इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले में एम / एस गोपालन उद्यम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है ऊपर अनुमोदन वापस ले सकते हैं.

प्र.12.       किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.