आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

212

अधिसूचना तिथि

13/10/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/10/2005

अधिसूचना: 212 जारी करने की तिथि: 13/10/2005
अधिसूचना सं. 212/2005, 13-10-2005 दिनांक
यह इस संगठन एम / एस केमिकल इंजीनियर्स के भारतीय संस्थान, डॉ. एच. एल रॉय भवन, राजा सुबोध मल्लिक रोड, जादवपुर विश्वविद्यालय कैम्पस, कोलकाता 700032 खंड (के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत, 31-3-2005 को 2002/01/04 से अवधि के लिए, आयकर नियमों के नियम 6 के साथ 1962 में पढ़ा श्रेणी 'विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था' आंशिक रूप से अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए हैं (और नहीं अनुसंधान के लिए पूरी तरह मौजूदा एक 'वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन' के रूप में) को निम्न शर्तों के अधीन: -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.
(Ii) इस मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय एवं व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर (छूट) के Income-tax/Director आयुक्त क्षेत्राधिकार रखने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को या उससे पहले.
(Iii) संगठन भी लेखा परीक्षक से (ख) के ऊपर, एक प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट आय और व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा: -
(क) दाताओं की धारा 35 के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि को निर्दिष्ट (1) (ख).
  1. व्यय का प्रमाण है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया गया था.
[F.No.203/49/2003-ITA-ll]