2118 : अधिसूचना: का. आ. 2118 जारी करने की तारीख: 29/3/1988
अधिसूचना सं.
2118
अधिसूचना तिथि
29/03/1988
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
29/03/1988
अधिसूचना: SO2118
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 29/3/1988
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 6739 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/188/85-ITA. द्वितीय), 30-5-1986 दिनांकित, यह एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/two) के साथ पढ़ा की आयकर नियम, 1962 के नियम 6, निम्न शर्तों के श्रेणी "संस्था" विषय के तहत: -
(मैं) पोटाश रिसर्च इंडिया के संस्थान, सेक्टर 19, Dundahera, दिल्ली गुड़गांव रोड, गुड़गांव 122 001, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि संस्था 31 मई, हर साल द्वारा इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संस्था 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, और आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में 3 महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्था पोटाश अनुसंधान संस्थान, सेक्टर 19, Dhundahera, दिल्ली गुड़गांव रोड, गुड़गांव 122 001. इस अधिसूचना 1-4-87 से 31-3-88 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 7814 / एफ 203/292/86-ITA सं. द्वितीय

