211 : अधिसूचना: 211 जारी करने की तारीख: 3/7/2000
अधिसूचना सं.
211
अधिसूचना तिथि
03/07/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
03/07/2000
अधिसूचना: 211
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23 सी) (चतुर्थ), एस. 11 (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/03/07
उपखंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (चतुर्थ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 45) की धारा 10 के खंड (23 सी) की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय लोक वित्त संस्थान और नीति, नई सूचना देता है दिल्ली, मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड 1999-2000 अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 2001-2002 के उद्देश्य के लिए: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे.
(V) संस्थान के विघटन की स्थिति में, अधिशेष और संपत्ति एसोसिएशन के लेख और ज्ञापन में निर्धारित तरीके के भीतर निपटा जाएगा और इसके बारे में कोई हिस्सा वापस योगदान राज्य सरकार या केन्द्र सरकार को जाना होगा.
[अधिसूचना संख्या 11414 / एफ सं 197/37/2000-ITA-I]

