आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

210

परिपत्र की तिथि

25/02/1977

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/02/1977

परिपत्र सं. 210, 25-02-1977 दिनांकित

457. कंपनियों के मामले में घोषित आस्थगित लाभांश (लाभांश पर अस्थाई प्रतिबंध) संशोधन अधिनियम, 1975 - चाहे घोषणा के वर्ष में या उसके वास्तविक भुगतान के वर्ष में कर योग्य

1 1 मार्च 1975 से प्रभावी कंपनियों (लाभांश पर अस्थाई प्रतिबंध) संशोधन अधिनियम, 1975 की धारा 5 ए (2) वितरण में मुनाफे से अधिक लाभांश घोषित करने के लिए कंपनियों के परमिट. हालांकि, बांटने मुनाफे से अधिक लाभांश प्रतिवर्ष 8 फीसदी की दर से ब्याज देय उस के साथ दो समान वार्षिक किश्तों में दो वर्ष की समाप्ति के बाद भुगतान किया जाता है.


प्र.20. वे घोषित किया जाता है, लेकिन जो का एक हिस्सा का भुगतान टाल दिया जाता है जो लाभांश के संबंध में लागू के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, आयकर अधिनियम के प्रावधानों, तो घोषित लाभांश की पूरी करने के संबंध में लागू कर रहे हैं.

(3) बोर्ड घोषित आस्थगित लाभांश घोषणा के वर्ष में या उसके वास्तविक भुगतान के वर्ष में, कानून के तहत कर योग्य होगा सवाल है कि क्या जांच की है.

(4) मुनाफे के बाहर एक कंपनी द्वारा वितरण की श्रेणी में गिरावट की घोषणा की और जा रहा है जो लाभांश वे तो घोषित कर रहे हैं, जिसमें पिछले वर्ष की आय होना समझा रहे हैं. पूरे लाभांश प्राप्त करने के उनके अधिकार पहले से ही लाभांश घोषित किया गया था, जिसमें वर्ष में उन्हें अर्जित किया है केवल क्योंकि शेयरधारकों आस्थगित लाभांश पर ब्याज का भुगतान किया जा रहा है.  ऊपर से देखने में घोषित पूरे लाभांश लाभांश घोषित किया गया है और स्रोत पर कर कटौती के लिए ऋण भी है कि वर्ष में दिया जाएगा जिसमें वर्ष की आय होना समझा जाएगा.

प्र.5. कंपनियों (लाभांश पर अस्थाई प्रतिबंध) की धारा 10 में संशोधन अधिनियम, 1975 करदाता (2) भी सम्मान में लगाया नहीं होगा अनुभाग 220 के तहत आयकर अधिकारी और ब्याज से डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती होने के लिए नहीं समझा जाएगा कि प्रदान करता है आस्थगित लाभांश के शामिल किए जाने के कारण का बकाया आयकर ऐसे आस्थगित लाभांश के कारण और ऐसे किस्त के संबंध में निर्धारिती या लाभांश वारंट को देय हो जाता है की तारीख से 35 दिन की समाप्ति से किसी को निर्धारिती द्वारा स्थानांतरित कर रहा है जब तक जो भी पहले हो व्यक्ति,.

परिपत्र: नहीं 210 [एफ सं 204/49/76-IT (ए) द्वितीय], 25-2-1977 दिनांकित.