21 : अधिसूचना: 21 जारी करने की तिथि: 02/02/2005
अधिसूचना सं.
21
अधिसूचना तिथि
02/02/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
02/02/2005
अधिसूचना सं. 21/2005, 2005/02/02 दिनांक
यह आयकर अधिनियम, 1961 की (3) नीचे धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा नए सिरे से किया गया है पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / उपक्रम, करने के लिए कि अनुमोदन, नियम 2 ई के साथ पढ़ा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन वर्ष 2006-2007 के लिए असेसमेंट ईयर 2004-2005 से प्रभावी, 1962 आयकर नियम की.
(मैं) उद्यम / उपक्रम के अनुरूप होगा और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961 का अनुपालन;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा उद्यम / उपक्रम यदि: -
(क) क्या यह की 2 ई करने के लिए नियम स्पष्टीकरण (ख) के रूप में परिभाषित पात्र व्यापार पर ले जाने के लिए रहता है. नियम, 1962; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
एम / एस LVS पावर लिमिटेड, 8-2-269/S/90, रोड नं .2, सागर सहकारी हाउसिंग सोसायटी, बंजारा हिल्स, हैदराबाद 500034 Gurrampalem ग्राम, Pendurthy मंडल विशाखापट्टनम जिले में उनके 37.8 मेगावाट का बिजली संयंत्र के लिए, आंध्र प्रदेश. (F.NO.205/59/2000/ITAII) (Vol.1).
[F.No.205/59/2000/ITA.II) (Vol.1)]

