आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

21

अधिसूचना तिथि

02/02/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

02/02/2005

अधिसूचना: 21 जारी करने की तिथि: 02/02/2005

अधिसूचना सं. 21/2005, 2005/02/02 दिनांक


यह आयकर अधिनियम, 1961 की (3) नीचे धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा नए सिरे से किया गया है पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / उपक्रम, करने के लिए कि अनुमोदन, नियम 2 ई के साथ पढ़ा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन वर्ष 2006-2007 के लिए असेसमेंट ईयर 2004-2005 से प्रभावी, 1962 आयकर नियम की.

प्र.20.       अनुमोदन कि शर्तों के अधीन है -

(मैं) उद्यम / उपक्रम के अनुरूप होगा और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961 का अनुपालन;

(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा उद्यम / उपक्रम यदि: -

(क) क्या यह की 2 ई करने के लिए नियम स्पष्टीकरण (ख) के रूप में परिभाषित पात्र व्यापार पर ले जाने के लिए रहता है. नियम, 1962; या

(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या

(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.

(3)      अनुमोदित उद्यम / उपक्रम है,

एम / एस LVS पावर लिमिटेड, 8-2-269/S/90, रोड नं .2, सागर सहकारी हाउसिंग सोसायटी, बंजारा हिल्स, हैदराबाद 500034 Gurrampalem ग्राम, Pendurthy मंडल विशाखापट्टनम जिले में उनके 37.8 मेगावाट का बिजली संयंत्र के लिए, आंध्र प्रदेश. (F.NO.205/59/2000/ITAII) (Vol.1).


[F.No.205/59/2000/ITA.II) (Vol.1)]