2080 : अधिसूचना: का. आ. 2080 जारी करने की तिथि: 11/7/1966
अधिसूचना सं.
2080
अधिसूचना तिथि
11/07/1966
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/07/1966
अधिसूचना: SO2080
जारी करने की तिथि: 1966/11/07
उप खंड के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (5) वित्त अधिनियम, 1966 (1966 का 13) की धारा 2 के, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा अर्थात्, निम्नलिखित नियम बनाती है: -
यह अधिसूचना 11 जुलाई को बाहर किया आयकर नियमों में संशोधन होता है, 1966 में यह पहले से ही नियम खुद के शरीर में निहित है यहाँ के रूप में reproduced नहीं

