आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

208

अधिसूचना तिथि

10/08/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/08/2006

अधिसूचना: 208 जारी करने की तिथि: 10/8/2006

अधिसूचना सं. 208/2006, 2006/10/08 दिनांक


आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44AB साथ पढ़ने के अनुभाग 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है : -

1 (1) इन नियमों का आयकर (नौवीं संशोधन) नियम, 2006 कहा जा सकता है.

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.

प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, परिशिष्ट द्वितीय में, प्रपत्र नहीं 3CD में, -

(मैं) मद 7 में, उप मद के लिए (ख), निम्न उप मद अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"साथी या सदस्यों में या पूर्ववर्ती वर्ष की अंतिम तिथि के बाद, इस तरह के परिवर्तन के ब्यौरे उनके लाभ पाती में कोई बदलाव नहीं आया है (ख) यदि";

(Ii) मद 8 में, उप मद के लिए (एक), निम्न उप मद अर्थात् प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"(एक) व्यापार या पेशे की प्रकृति (एक से अधिक व्यापार या पेशे पिछले साल, हर व्यवसाय या पेशे की प्रकृति के दौरान किया जाता है).";

(Iii) मद 12 के बाद, निम्न आइटम अर्थात्, डाला जाएगा: -

"12A स्टॉक में व्यापार में परिवर्तित पूंजी परिसंपत्ति के निम्नलिखित विवरण दें: -

पूंजी परिसंपत्ति (क) विवरण,

(ख) के अधिग्रहण की तारीख;

(ग) के अधिग्रहण की लागत;

संपत्ति स्टॉक में व्यापार में बदल दिया है, जिस पर (डी) राशि. "

सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर, या वापसी का कर्तव्य (iv) मद 13 में, उप मद में (ख) के शब्दों के लिए "सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क, या बिक्री कर का रिफंड की ड्यूटी का रिफंड," शब्द "वापसी बिक्री कर की या कर कहा कि मूल्य "प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(V) शब्द, आंकड़े और पत्र के लिए मद 15 में "वर्गों 33AB, 33ABA, 33AC, 35, 35ABB, 35AC, 35CCA, 35CCB, 35 दिन, 35E के तहत स्वीकार्य मात्रा", शब्द, कोष्ठक, पत्र और आंकड़े "स्वीकार्य राशि धाराओं के तहत -

(क) 33AB

(ख) 33ABA

(ग) 33AC (जहां लागू हो)

(घ) 35

(ई) 35ABB

(च) 35AC

(छ) 35CCA

(ज) 35CCB

(मैं) 35 दिन

(जे) 35DD

(कश्मीर) 35DDA

(एल) 35E "

प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(Vi) मद 17 में, -

(क) उप मद (ज) के लिए, निम्न उप मद अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा. -

एक प्रमाण पत्र के रूप में भुगतान, एक बैंक या खाता पेयी बैंक ड्राफ्ट पर तैयार खाते पेयी चेक द्वारा किए गए अनुभाग 40A (3) के तहत कवर किसी भी व्यय से संबंधित भुगतान के संबंध में निर्धारिती से प्राप्त किया गया है "(एच) (ए) मामला हो सकता है, [हां / नहीं]

अनुभाग 40A के तहत अग्राह्य (बी) राशि (3), [अग्राह्य मात्रा का ब्रेक अप के साथ] नियम 6DD "के साथ पढ़ा;

(ख) के बाद उप मद (कश्मीर), निम्न उप आइटम अर्थात्, डाला जाएगा: -

कुल आय का हिस्सा नहीं है जो आय के संबंध में किए गए व्यय के संबंध में खंड 14A के मामले में अग्राह्य कटौती की "(एल) राशि,

(एम) धारा 36 के प्रावधान के तहत अग्राह्य राशि (1) (ग). ";

(सात) मद 21 में, -

(क) उप मद में (मैं), शब्द, कोष्ठक, पत्र और आंकड़े के लिए "खंड खंड 43B (क), (ग), (घ) या (ङ)", शब्द, कोष्ठक, पत्र और आंकड़े "खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ई) या (च) धारा 43B के ", प्रतिस्थापित किया जाएगा

(ख) उप मद (द्वितीय) का लोप किया जाएगा;

(आठ) मद 24 में, उप मद (ख), निम्न उप मद डाला जाएगा के बाद, अर्थात्: -

"(ग) एक प्रमाण पत्र लेने के बारे में या खाता पेयी चेक या खाता पेयी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ऋण या जमा, या एक ही की अदायगी स्वीकार कर निर्धारिती से प्राप्त किया गया है.[हां / नहीं]

(चतुर्थ) (ख) में करने के लिए विवरण (मैं) और जरूरत के ऊपर कम से प्रमाण पत्र (ग) ले लिया है या सरकार, सरकारी कंपनी, बैंकिंग कंपनी या एक निगम से स्वीकृत किसी भी ऋण या जमा की चुकौती के मामले में नहीं दी जानी एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम "द्वारा स्थापित,

(नौ) मद 25 उप मद (क) क्या है और उप मद के बाद इतनी के रूप में निम्नलिखित उप मद अर्थात्, डाला जाएगा लिखित रूप में लिखित जाएगी: -

"(बी) कंपनी की हिस्सेदारी में एक परिवर्तन से पहले पिछले साल तक किए गए नुकसान धारा 79 के संदर्भ में आगे ले जाने की अनुमति नहीं किया जा सकता, जिसके कारण पिछले वर्ष में जगह ले ली है या नहीं.";

(एक्स) मद 27 के लिए, निम्न आइटम अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"27. (क) निर्धारिती स्रोत पर कर की कटौती के बारे में और केंद्र सरकार की साख को उसके भुगतान के संबंध में अध्याय XVII बी के प्रावधानों का पालन किया है या नहीं.                                             [हां / नहीं]

(ख) अध्याय XVII बी के प्रावधानों के साथ पालन नहीं किया गया है,

निम्नलिखित विवरण अर्थात्, * दे: -

 

 
 
राशि
(i)
कर छूट और सब पर कटौती नहीं
......................
 
 
 
(ii)
कटौती करने की आवश्यकता की तुलना में कम कटौती के कारण कमी
......................
 
 
 
(iii)
देर से कर कटौती
......................
 
 
 
(xiv)
कर कटौती की जाती है, लेकिन केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान नहीं
......................

"(चतुर्थ) के ऊपर करने के लिए (मैं) में आने वाले मामलों के बारे में बतायें.";

(ग्यारहवीं) (क) अनुबंध अनुबंध-I के रूप में गिने और अनुबंध में इतनी के रूप में उसके भाग बी में, गिने किया जाएगा,

शब्द के लिए (मैं), 'व्यापार की प्रकृति', 'शब्द को पिछले वर्ष के दौरान किए गए हर व्यवसाय या पेशे के संबंध में व्यापार या पेशे की प्रकृति' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(Ii) SL में. नंबर 1, शब्द "प्रदत्त शेयर पूंजी" के लिए, शब्द "साथी / मालिक की चुकता शेयर पूंजी / राजधानी" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(Iii) SL में. "यदि कोई हो साथी या मालिक के शेयर आवेदन के पैसे / चालू खाता," नहीं, 2, शब्द "शेयर आवेदन के पैसे", शब्दों के लिए रखे जाएँगे;

(Iv) SL में. नहीं 3, शब्द "भंडार और अधिशेष" शब्दों "भंडार और अधिशेष / लाभ और हानि खाता" के लिए रखे जाएँगे;

(V) SL में. नहीं, 8, शब्द "सकल कारोबार" के लिए, शब्द "सकल कारोबार / सकल प्राप्ति", प्रतिस्थापित किया जाएगा

(Vi) SL में. 15 नहीं, "लाभ और हानि खाता अनुसार कर पूर्व शुद्ध लाभ (या नुकसान)" शब्द और कोष्ठक "शुद्ध लाभ (या नुकसान) कर पहले", शब्दों और कोष्ठक के लिए रखे जाएँगे.

  1. अनुबंध-I के रूप में तो गिने, निम्नलिखित अनुबंध डाला जाएगा के बाद, अर्थात्-










"अनुबंध - द्वितीय

निर्धारण वर्ष के लिए खंड 115WB साथ अनुभाग 115WC पढ़ें के मामले में हाशिये लाभ के मूल्य
  
क्रम सं. बेच
 
धारा के तहत जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के दायरे में
व्यय / भुगतान की प्रकृति
किए गए व्यय की राशि या भुगतान किया
कटौती, यदि कोई हो
कुल
प्रतिशत व्यय / भुगतान अनुषंगी लाभ जा रहा है
मामूली लाभ के मूल्य
(1) डेरिवेटिव
(2)
(3)
(4) संचार सेवाएं
(5)
(6)
(4-5)
(7)
(8)
 
 
 
लाभ और हानि खाते में डेबिट
बैलेंस शीट में हिसाब
प्रतिपूर्ति
किसी भी अन्य सिर
कुल
 
 
 
 
1
115WB (1) (ख)
अपने कर्मचारियों या उनके परिवार के सदस्यों की निजी यात्रा के लिए नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई मुफ्त या रियायती टिकट
 
 
 
 
 
 
 
100 प्रतिशत
 
प्र.20.
115WB (1) (सी)
कर्मचारियों के लिए किसी भी अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए नियोक्ता द्वारा किसी भी योगदान
(नोट 1 देखें)
 
 
 
 
 
 
 
100 प्रतिशत
 
(3)
115WB (2) (ए)
मनोरंजन
 
 
 
 
 
 
 
क. 20%

 
(4)
115WB (2) (बी)
किसी भी व्यक्ति के लिए नियोक्ता द्वारा हर तरह के आतिथ्य का प्रावधान
(नोट 2 देखें)
 
 
 
 
 
 
 
क. 20%
(3 नोट देखें)
 
प्र.5.
115WB (2) (सी)
सम्मेलन
(कोई भी सम्मेलन में कर्मचारियों की भागीदारी के लिए शुल्क के अलावा अन्य
(4 नोट देखें)
 
 
 
 
 
 
 
क. 20%

 
प्र.6.
115WB (2) (डी)
प्रचार सहित बिक्री संवर्धन
(5 नोट देखें)
 
 
 
 
 
 
 
क. 20%

 
प्र.7.       
115WB (2) (ई)
कर्मचारियों के कल्याण
(6 नोट देखें)
 
 
 
 
 
 
 
क. 20%

 
8
115WB (2) (एफ)
वाहन, यात्रा और पर्यटन
(विदेश यात्रा सहित)
(7 नोट देखें)
 
 
 
 
 
 
 
क. 20%
(8 नोट देखें)
 
9
115WB (2) (जी)
होटल, बोर्डिंग और लॉजिंग सुविधाओं का उपयोग
 
 
 
 
 
 
 
क. 20%
(9 नोट देखें)
 
10
115WB (2) (एच)
मरम्मत, चल रहा है
(ईंधन सहित),
मोटर कारों के रखरखाव और मूल्यह्रास और आगे की राशि
 
 
 
 
 
 
 
क. 20%
(10 नोट देखें)
 
प्र।11.
115WB (2) (i)
मरम्मत, चल रहा है
(ईंधन सहित) और विमान के रखरखाव और मूल्यह्रास और आगे की राशि
 
 
 
 
 
 
 
क. 20%
(11 नोट देखें)

 
प्र.12.    
115WB (2) (जे)
(मोबाइल फोन सहित) टेलीफोन का प्रयोग करें
पट्टे पर टेलीफोन लाइनों पर होने वाले खर्च के अलावा अन्य
 
 
 
 
 
 
 
क. 20%

 
1
115WB (2) (कश्मीर)
प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए प्रयोग आवास के अलावा अन्य गेस्ट हाउस की प्रकृति में किसी भी आवास के रखरखाव
 
 
 
 
 
 
 
क. 20%

 
प्र.14.
115WB (2) (एल)
महोत्सव समारोह
 
 
 
 
 
 
 
वेतन का 50%

 
प्र.15.    
115WB (2) (एम)
हेल्थ क्लब और इसी तरह की सुविधाओं का उपयोग
 
 
 
 
 
 
 
वेतन का 50%

 
प्र.16.
115WB (2) (एन)
किसी भी अन्य क्लब सुविधाओं का उपयोग
 
 
 
 
 
 
 
वेतन का 50%

 
प्र.17.
115WB (2) (हे)
उपहार
 
 
 
 
 
 
 
वेतन का 50%

 
प्र.18.
115WB (2) (पी)
छात्रवृत्ति
 
 
 
 
 
 
 
वेतन का 50%

 
प्र.19.
115WB (2) (क्यू)
टूर और (विदेश यात्रा सहित) ट्रैवेल
(12 नोट देखें)
 
 
 
 
 
 
 
५%

 
प्र.20.
कुल
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


नोट:

1 निर्धारण वर्ष 2007-08 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए, एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए नियोक्ता द्वारा योगदान के सम्मान में मामूली लाभ के मूल्य प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में एक लाख रुपए से अधिक है जो योगदान की राशि दी जाएगी.

आतिथ्य पर 2 व्यय निम्नलिखित शामिल नहीं है: -

(I) किसी पर व्यय, या के लिए भुगतान, भोजन या कार्यालय या कारखाने में अपने कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई पेय;

(Ii) केवल जोड़ों या दुकानों खाने में हस्तांतरणीय और प्रयोग करने योग्य नहीं हैं जो भुगतान वाउचर के माध्यम से किसी भी व्यय पर, या भुगतान.

(3) होटल के कारोबार में लगे एक नियोक्ता के मामले में 5% से 20% के लिए रखे जाएँगे. इस के अलावा, 5% विमान से या जहाज से यात्रियों या माल की ढुलाई के कारोबार में लगे एक नियोक्ता के मामले में 20% के लिए रखे जाएँगे निर्धारण वर्ष 2007-08 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए.

(4) इस खंड के प्रयोजनों के लिए, वाहन, टूर और (विदेश यात्रा सहित) यात्रा पर कोई व्यय, किसी भी सम्मेलन के सिलसिले में होटल या आवास और भोजन पर सम्मेलन के उद्देश्यों के लिए किए गए व्यय होना समझा जाएगा.

प्र.5. विज्ञापन पर निम्नलिखित व्यय प्रचार सहित बिक्री संवर्धन पर खर्च के रूप में विचार नहीं किया जाएगा -

(मैं) या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या परिवहन प्रणाली (पत्रिकाओं, कैटलॉग या मूल्य सूची सहित) किसी भी प्रिंट में किसी भी रूप में विज्ञापन पर (किराये सहित) व्यय,

(द्वितीय) के आयोजन पर होने वाले खर्च, या भागीदारी किसी भी संवाददाता सम्मेलन या उचित है या प्रदर्शनी व्यापार सम्मेलन में,

(Iii) किसी भी खेल के आयोजन के प्रायोजन या किसी सरकारी एजेंसी या व्यापार संघ या शरीर द्वारा आयोजित किसी भी अन्य घटना पर व्यय,

(चतुर्थ) के द्वारा या किसी भी कानून के तहत या एक अदालत या ट्रिब्यूनल के एक आदेश से प्रकाशित करने के लिए आवश्यक किसी भी सूचना के किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन पर व्यय,

(V) लक्षण, कला का काम, पेंटिंग, बैनर, Awnings, प्रत्यक्ष डाक, बिजली spectaculars, कियोस्क, होर्डिंग्स, बिल बोर्डों के माध्यम से या विज्ञापन के ऐसे अन्य माध्यम के माध्यम से विज्ञापन पर होने वाले खर्च,

(Vi) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए किसी भी विज्ञापन एजेंसी के भुगतान के माध्यम से व्यय (वी) ऊपर.

(सात) के डॉक्टरों को दवाओं का या चिकित्सा उपकरणों की नि: शुल्क नमूने, के वितरण पर व्यय (आकलन वर्ष 2007-08 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रचार सहित बिक्री संवर्धन पर खर्च के रूप में माना जा सकता है).

(आठ) माल या नियोक्ता के व्यापार की सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ख्याति के किसी भी व्यक्ति को भुगतान के माध्यम से व्यय (आकलन वर्ष 2007-08 के लिए प्रचार और बाद के मूल्यांकन सहित, बिक्री संवर्धन पर खर्च के रूप में माना जा करने के लिए नहीं साल).

प्र.6. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी भी किए गए व्यय या किसी सांविधिक दायित्व को पूरा या व्यावसायिक खतरों को कम या नियोक्ता द्वारा चलाए अस्पताल या डिस्पेंसरी में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किए गए भुगतान कर्मचारियों के कल्याण के लिए खर्च के रूप में विचार नहीं किया जाएगा

प्र.7.        निर्धारण वर्ष 2007-08 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए, उप खंड के खंड (एफ) (2) खंड 115WB की 'वाहन' पर खर्च करने के लिए संदर्भित करता है.

8 निर्माण के कारोबार में लगे एक नियोक्ता के मामले में, या निर्माण या दवाइयों या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उत्पादन के व्यापार में, 5% से 20% के लिए रखे जाएँगे.

9 निर्माण या दवाइयों या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उत्पादन के कारोबार में लगे एक नियोक्ता के मामले में 5% से 20% के लिए रखे जाएँगे. इसके अलावा, 5% विमान से या जहाज से यात्रियों या माल की ढुलाई के कारोबार में लगे एक नियोक्ता के मामले में निर्धारण वर्ष 2007-08 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए रखे जाएँगे.

10 मोटर कार, 5% से यात्रियों या माल की ढुलाई के कारोबार में लगे एक नियोक्ता के मामले में 20% के लिए रखे जाएँगे.

प्र।11. विमान से यात्रियों या माल की ढुलाई के कारोबार में लगे एक नियोक्ता के मामले में 'शून्य' 20% के लिए रखे जाएँगे.

प्र.12.     इस खंड "निर्धारण वर्ष 2007-08 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए लागू है.

[F.No. 142/2/2006-TPL]