206 : परिपत्र सं. 206, 09-08-1976 दिनांकित
परिपत्र सं.
206
परिपत्र की तिथि
09/08/1976
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
09/08/1976
धारा 36 एल अन्य कटौती
306.बोनस - कर्मचारी बोनस भुगतान अधिनियम के दायरे में नहीं - प्रतिबंध उपधारा के खंड के लिए सबसे पहले परंतुक 1 (द्वितीय) में निर्धारित चाहे (1) ऐसे व्यक्तियों पर लागू होता है - गिरता है कि क्या करने के लिए दूसरे प्रावधान के तहत ऐसे व्यक्तियों को भुगतान बोनस उक्त खंड
1 बोनस का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 29 (ख) उप - धारा (1) के खंड 36 के खंड के लिए एक नया प्रावधान डाला गया है और सितंबर से प्रभावी उक्त खंड के लिए मौजूदा प्रावधान के लिए एक संशोधन कर दिया गया है 25, 1975.धारा 36 के खंड (ख) के लिए हाल में डाला पहले परन्तुक (1) जो बोनस भुगतान अधिनियम के प्रावधानों, 1965 को लागू करने के लिए एक कारखाना या अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत एक कर्मचारी को भुगतान बोनस के संबंध में लागू होगा.शब्द "कर्मचारी" एक वेतन पर कार्यरत हैं या रुपये से अधिक नहीं मजदूरी (एक प्रशिक्षु के अलावा अन्य) "किसी भी व्यक्ति मतलब करने के लिए बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 2 (13) में परिभाषित किया गया है. प्रति माह 1,600 किसी भी उद्योग में कोई भी कार्य करने के लिए कुशल या अकुशल, मैनुअल, किराया या पुरस्कार के लिए पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी या लिपिकीय कार्य, रोजगार के मामले एक्सप्रेस या निहित होना चाहिये ".इस परिभाषा के तहत, व्यक्तियों रुपये से अधिक वेतन या मजदूरी ड्राइंग. प्रति माह 1,600 और बोनस भुगतान अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो एक कारखाने या प्रतिष्ठान में कार्यरत, बोनस का अनिवार्य भुगतान से संबंधित है कि अधिनियम के प्रावधानों में शामिल नहीं हैं. ऐसे व्यक्तियों के संबंध में लागू नहीं होगा बोनस भुगतान अधिनियम द्वारा कवर कर्मचारियों को भुगतान बोनस के संबंध में कटौती के संबंध में उक्त पहले परंतुक में निर्धारित प्रतिबंध उसका ध्यान में रखते हुए. ऐसे व्यक्तियों के लिए भुगतान बोनस, इसलिए, धारा 36 (1) (ख) और उसके स्वीकार्यता कहा परंतुक में वर्तनी की स्थिति से संचालित किया जाएगा करने के लिए दूसरे प्रावधान के तहत गिर जाएगी.
प्र.20. संशोधन अधिनियम सितम्बर 25,1975 से लागू हो गया है बोनस (संशोधन) का भुगतान करके धारा 36 (1) (ख) में बनाया के बाद से, संशोधित प्रावधानों निर्धारण वर्ष 1976-77 और बाद के संबंध में लागू होगा साल.
परिपत्र: नहीं 206 [एफसं 204/64/75-IT (ए) द्वितीय], 1976/09/08 दिनांकित.
न्यायिक विश्लेषण
में लागू - ऊपर परिपत्र में भेजा और Eisen फार्मास्युटिकल कंपनी (में लागू किया गया थापी.) लिमिटेड इतो निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ [1992] 40 आईटीडी 467 (पुणे), वी.:
"5.प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ के कारण पर विचार करने के बाद, हम सीआईटी अनुभाग 263 के तहत अधिकार क्षेत्र लागू है और इसके परिणामस्वरूप बोनस का अतिरिक्त भुगतान अस्वीकृत करने के लिए आईटीओ के निर्देशन में जायज नहीं किया गया था कि राय के हैं. वैसे छह कर्मचारियों रुपये का बोनस जिसे. 12,462 का भुगतान किया गया है, बोनस एक्ट, 1965 के भुगतान की धारा 2 (13) के तहत परिभाषा के अनुसार कर्मचारी नहीं हैं. इसलिए, उन्हें भुगतान बोनस की कटौती का दावा 9 सर्कुलर नं 206 में सीबीडीटी ने स्पष्ट किया के रूप में (1) (ख) आयकर अधिनियम की 1961 धारा 36 को ही दूसरे परंतुक के तहत विचार करने की आवश्यकता है - 8-1976.बोर्ड व्यक्तियों रुपये से अधिक वेतन या मजदूरी ड्राइंग स्पष्ट किया कि. 1,600 बजे और जो बोनस भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के बोनस की अनिवार्य भुगतान से संबंधित है कि अधिनियम के प्रावधानों में शामिल नहीं हैं, जो लागू करने के लिए एक कारखाने या प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं. विचार में क्या है, प्रतिबंध ऐसे व्यक्तियों के संबंध में लागू नहीं होगा बोनस भुगतान अधिनियम द्वारा कवर कर्मचारियों को भुगतान बोनस के संबंध में कटौती के संबंध में उक्त पहले परंतुक में नीचे रखी. ऐसे व्यक्तियों के लिए भुगतान बोनस इसलिए, धारा 36 (1) (ख) और उसके स्वीकार्यता कहा परंतुक में वर्तनी की स्थिति से संचालित किया जाएगा करने के लिए दूसरे प्रावधान के तहत गिर जाएगी.
प्र.6. सीबीडीटी द्वारा दिए गए इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते सीआईटी बोनस का अतिरिक्त भुगतान के लिए केवल पहले परंतुक लागू है और दूसरे परंतुक लागू नहीं है कि इस निष्कर्ष पर आने में सही नहीं है. यह 1976/09/08 दिनांकित बोर्ड सर्कुलर नंबर 206 भी, अर्थात्., बोनस के रूप में अच्छी तरह से बोनस भुगतान अधिनियम से संचालित होते हैं, जो कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है निर्धारिती के लिए लागू है जो एक स्थिति पर विचार किया गया है कि मनाया जा रहा है बोनस भुगतान अधिनियम द्वारा कवर लेकिन स्थापना के बोनस भुगतान अधिनियम द्वारा शासित है, जो एक है नहीं कर रहे हैं के रूप में. नतीजतन, सीआईटी धारा 36 के बाद दूसरे परंतुक (1) (ख) निर्धारिती के मामले के लिए लागू नहीं है और इसलिए, पूरे भुगतान पहला तहत अस्वीकृत होने के लिए बोनस का अतिरिक्त भुगतान है कि इस निष्कर्ष पर आने में त्रुटि में स्पष्ट रूप से किया गया था (1) (ख) अधिनियम की धारा 36 के परन्तुक. 1980/04/12 दिनांकित भी सर्कुलर नंबर 287 बोनस अधिनियम, 1965 के भुगतान के द्वारा कवर कर्मचारियों के मामले में निर्धारित सीमा से अधिक खर्च भुगतान पूर्व के रूप में धारा 37 (1) के तहत अनुमत नहीं है कि स्पष्ट किया सीआईटी द्वारा पर भरोसा अनुग्रह राशि नकद या वस्तु के रूप में भुगतान किया.यहां तक कि यहां सीआईटी इस परिपत्र पर निर्भर में सही नहीं है. "(पीपी 469, 470)
में निर्दिष्ट - ऊपर परिपत्र कोयम्बटूर कमला मिल्स लिमिटेड [वी. आईटीओ में भेजा गया थानिम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 1984] 20 TTJ (Mad.) 319,:
"... सीबीडीटी ही धारा 36 के पहले प्रावधान के तहत बोनस अनुमति देने के लिए आईटीओ (ओं) को निर्देश 1976/09/08 दिनांकित एक सर्कुलर नं 206, जारी किया है (1) (ख) बोनस के दायरे के भीतर गिर नहीं करता है जहाँ भी बोनस भुगतान अधिनियम. अतिरिक्त राशि सरकार के तत्वावधान में कामगार के साथ एक समझौते के तहत भुगतान किया गया था के बाद से यह अतिरिक्त बोनस है कि प्रावधान के तहत स्वीकार्य नहीं था कि पहले परंतुक के तहत निर्धारित शर्तों के किसी भी मिले या नहीं कर रहे हैं कि राजस्व के मामले में ऐसा नहीं है .अतिरिक्त भुगतान स्पष्ट रूप से एक बोनस के रूप में नहीं माना जाता है, भले ही यह undisputedly एक व्यापार व्यय के रूप में स्वीकार्य है, इसलिए, व्यापार के उद्देश्य के लिए भुगतान किया है और कर रहा है. इस मामले के किसी भी दृश्य में, अतिरिक्त भुगतान एक स्वीकार्य कटौती गया था, हम इस बिंदु पर सीआईटी (अपील) के आदेश के साथ हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं दिखती. "(पी. 319)

