आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2057-

अधिसूचना तिथि

23/07/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/07/2001

अधिसूचना: का. आ. 2057 जारी करने की तारीख: 23/7/2001

                        

अधिसूचना: SO2057
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (23g)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/7/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 2057, दिनांक 27 जून 2001.
यह सामान्य जानकारी पैरा में सूचीबद्ध है कि उद्यम के लिए अधिसूचित किया है. (3) के नीचे, मूल्यांकन साल 2001-2002 के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है , 2002-2003 और 2003-2004.
प्र.20. मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि-
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम-
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यमों / औद्योगिक उपक्रम 250mw है. नेवेली, अनुसूचित जनजाति सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तमिलनाडु में लिग्नाइट आधारित बिजली परियोजना. लिमिटेड, Virudhachalam तालुक, कुड्डालोर जिला-607804 (F.No. 205/38/2001/-ITA-II), के माध्यम से Uthangal ग्राम, यू मंगलम ग्राम,