आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2045

अधिसूचना तिथि

16/06/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/06/1980

अधिसूचना: का. आ. 2045 जारी करने की तिथि: 16/6/1980

                        

अधिसूचना: SO2045
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 16/6/1980
इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2450 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/96/78-ITA. द्वितीय), 2 अगस्त 1978 दिनांकित, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था इंडियन काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी की (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पठित 1962, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: -
(मैं) उस संस्थान चिकित्सा अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में संस्थान इस तरह के रूप में हाल ही में प्रत्येक वर्ष 31 मई तक प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) संस्थान 31 मई से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेंगी, हर साल और चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजने के अलावा.
संस्था (साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन)
शेर मैंने कश्मीर नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट, श्रीनगर, कश्मीर.
इस अधिसूचना 1980/08/03 से 1983/07/03 के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3475 (एफ नहीं 203/159/80-ITA. द्वितीय)