आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2044

अधिसूचना तिथि

04/06/1979

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/06/1979

अधिसूचना: का. आ. 2044 जारी करने की तिथि: 4/6/1979

                        

अधिसूचना: SO2044
धारा (ओं) भेजा: 246, 246 (2), 246 (2) (क)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1979/04/06
(2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 246 के, और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना के अधिक्रमण में उप खंड के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नहीं. 2381 (एफ सं 279/42/77 ITJ), 7 जुलाई 1979, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दिनांक मामलों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, शामिल जटिलताओं और अन्य प्रासंगिक विचार, इसके द्वारा निर्देशन करने वाले किसी भी निर्धारिती (एक कंपनी के अलावा अन्य) ((2) ने कहा कि अधिनियम की धारा 246 (ख) के उप खंड के) समावेशी दोनों ((ज) के खंड में निर्दिष्ट आदेश के अलावा अन्य) के लिए अपील करेगा निम्न आदेशों में से किसी से व्यथित इस तरह के आदेश के खिलाफ आयकर आयुक्त (अपील) के लिए, अर्थात्: ----
(मैं) निर्धारिती के खिलाफ एक आदेश, निर्धारिती उप तहत उक्त अधिनियम या मूल्यांकन के किसी भी आदेश के तहत मूल्यांकन किया जा करने के लिए अपने दायित्व से इनकार करते हैं, जहां उक्त अधिनियम की धारा 2 (31) में वर्णित (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति जा रहा है धारा 143 या उक्त अधिनियम की धारा 144 के खंड (3), और मूल्यांकन आय की राशि को निर्धारिती वस्तुओं, या निर्धारित कर की राशि के लिए, या अभिकलन नुकसान की राशि के लिए, या स्थिति के लिए है जिसके तहत वह आकलन किया है, और इतनी का आकलन आय की राशि या तो अभिकलन नुकसान की राशि एक लाख रुपए से अधिक है;
(द्वितीय) की उपधारा (ओ) (समावेशी दोनों) को खंड (घ) में निर्दिष्ट एक आदेश (1) व्यक्तियों के व्यक्तियों या वर्गों के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 246 के ऊपर (मैं) में निर्दिष्ट.
[सं 2845 (एफ नहीं 279/42/78-ITJ)