आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

204

अधिसूचना तिथि

26/08/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/08/2003

अधिसूचना: 204 जारी करने की तिथि: 26/8/2003

                        

अधिसूचना नहीं     :      204
धारा (ओं) भेजा   :                           
जारी करने की तारीख        :      26/8/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 204, डीटी. 26 अगस्त 2003
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है:
1 (1) इन नियमों का आयकर (सोलहवीं संशोधन) नियम, 2003 कहा जा सकता है.
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा.
प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, -
(क) भाग VI में, नियम 37B के लिए, निम्नलिखित नियम अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा;
"अनुभाग 206 की उपधारा (2) के तहत कंप्यूटर मीडिया पर स्रोत पर कर कटौती के बारे में 37B रिटर्न - (1). अध्याय XVII बी के तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति को एक कंप्यूटर मीडिया पर नियम 37 या नियम 37 ए में निर्दिष्ट किसी भी वापसी या बयान दाखिल करने के लिए आवश्यक है कहां, वह देने या ऐसी योजना के अनुसार इस तरह वापसी या बयान दिया जा करने के लिए प्रेरित करेगा नियम 37 या नियम 37 ए के तहत निर्धारित समय के भीतर इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो सकता है,
जैसा भी मामला हो (2) एक कंप्यूटर मीडिया पर दायर की वापसी या बयान, नियम 37 या नियम 37 ए के तहत आवश्यक जानकारी होनी चाहिए.
(3) कंप्यूटर मीडिया पर दायर की वापसी या बयान फार्म सं 27A उसमें निर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत के साथ किया जाएगा. ";
(ख) परिशिष्ट द्वितीय में, फार्म सं 27A के लिए, निम्न प्रपत्र रखे जाएँगे.
[F.No. 142/31/2003-TPL]