आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2039

अधिसूचना तिथि

30/03/1989

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/03/1989

अधिसूचना: का. आ. 2039 जारी करने की तारीख: 30/3/1989

                        

अधिसूचना: SO2039
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/3/1989
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 6488 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/74/83-ITA. द्वितीय), दिनांक 19 नवम्बर 1985, यह एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों (iii) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (thirty-five/one/three) की, शासन के साथ पढ़ने के लिए विहित प्राधिकारी आयकर नियम के 6, 1962, श्रेणी "संस्था" निम्नलिखित शर्तों के अधीन: ---
(मैं) Sangit Mahabharti, बंबई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) नीचे रखी और 31 मई, हर साल द्वारा इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति अपनी आय और व्यय और करने के लिए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, प्र. (छूट), कलकत्ता, और आयकर के संबंधित आयुक्त.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली और आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले प्र. (छूट), कलकत्ता,. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्था / संघ
Sangit Mahabharti, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई.
यह अधिसूचना 31 मार्च 1989 को 1 अप्रैल 1987 से अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 8305 / एफ 203/244/86-ITA सं. द्वितीय