2039 : अधिसूचना: का. आ. 2039 जारी करने की तिथि: 26/5/1980
अधिसूचना सं.
2039
अधिसूचना तिथि
26/05/1980
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/05/1980
अधिसूचना: SO2039
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/5/1980
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: -
(मैं) फाउंडेशन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते बनाये रखने होंगे;
(Ii) फाउंडेशन 31 मई से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में प्रत्येक वर्ष;
(Iii) फाउंडेशन 31 मई से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेंगी, हर साल और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्था (साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन)
टीटी रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन (Regd.), मद्रास.
इस अधिसूचना 22-4-1983 को 3 साल फॉर्म 23-4-1980 की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3413 (एफ नहीं 203/150/80-ITA. द्वितीय)

