2032 : अधिसूचना: का. आ. 2032 जारी करने की तिथि: 8/5/1979
अधिसूचना सं.
2032
अधिसूचना तिथि
08/05/1979
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
08/05/1979
अधिसूचना: SO2032
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1979/08/05
24-2-1977 दिनांकित इस विभाग. की अधिसूचना संख्या 1671 (एफ नहीं 203/118/76-ITA-II) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, नियम 6 के साथ पढ़ा (चतुर्थ) आयकर नियम, 1962 की, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में "संस्था" की श्रेणी में: -
केमिकल इंजीनियर्स के भारतीय संस्थान, कलकत्ता, (कृषि / पशुपालन / मत्स्य पालन और दवाओं के अलावा अन्य) प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त राशि का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि (i).
(द्वितीय) ने कहा कि संस्था 30 अप्रैल को हर साल से, इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगी.
संस्थान
केमिकल इंजीनियर, कलकत्ता के भारतीय इंस्टीट्यूशन.
इस अधिसूचना 1979/01/04 से 31-3-1982 को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 2809 / एफ सं 203/68/79-ITA-II

