2024 : अधिसूचना: का. आ. 2024 जारी करने की तारीख: 15/2/1989
अधिसूचना सं.
2024
अधिसूचना तिथि
15/02/1989
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
15/02/1989
अधिसूचना: SO2024
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 15/2/1989
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 7292 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/53/87-ITA. द्वितीय), 2 मार्च 1988 दिनांकित, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख इंस्टीट्यूशन विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, उप - धारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (thirty-five/one/two) के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी, शासन के साथ पठित आयकर नियम के 6, 1962, निम्न शर्तों के श्रेणी "विश्वविद्यालय" विषय के तहत: ---
(मैं) प्रौद्योगिकी, मेसरा, रांची के बिड़ला इंस्टीट्यूट, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) नीचे रखी और 31 मई, हर साल द्वारा इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा विश्वविद्यालय इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) उस ने कहा विश्वविद्यालय उनके लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की प्रतिलिपि करने के लिए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा अपनी आय और व्यय और संतुलन पत्र दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, प्र. (छूट), कलकत्ता, और आयकर के संबंधित आयुक्त.
(चतुर्थ) ने कहा कि विश्वविद्यालय आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली और प्र. (छूट), कलकत्ता, पर लागू होने वाली. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
प्रौद्योगिकी, मेसरा, रांची विश्वविद्यालय बिरला इंस्टिट्यूट.
यह अधिसूचना 31 मार्च 1989 को 1 अप्रैल 1988 से अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 8187 / एफ 203/12/89-ITA सं. द्वितीय

