आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2022

अधिसूचना तिथि

11/03/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/03/1986

अधिसूचना: का. आ. 2022 जारी करने की तिथि: 11/3/1986

                        

अधिसूचना: SO2022
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1986/11/03
यह एतद्द्वारा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, वित्त अधिसूचना संख्या 2742 के ख़बरदार मंत्रालय के अनुमोदन धारा 10 भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की (2) (अठारह) के तहत दी गई है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है , 19-11-1956 दिनांकित, इसके द्वारा लांघी है और (1) (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत समयबद्ध अनुमोदन में बदल दिया. "संस्था" की श्रेणी में यह अनुमोदन 31-3-1987 तक वैध है. अनुमोदन की अवधि के दौरान संस्था निम्नलिखित शर्तों के अधीन हो जाएगा:
(मैं) एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली के राष्ट्रीय परिषद, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
[सं 6616 / एफ 203/47/86-ITA सं. द्वितीय