202 : अधिसूचना: 202 जारी करने की तिथि: 31/5/2007
अधिसूचना सं.
202
अधिसूचना तिथि
31/05/2007
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/05/2007
अधिसूचना सं. 202/2007, 31-5-2007 दिनांक
जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और के लिए 30 मार्च 1999 दिनांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ख़बरदार संख्या इतनी 193 (ई) में भारत सरकार के सूचना द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना,,, अधिसूचित किया है अवधि 1 पर शुरुआत अप्रैल, 1997 और मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या इतनी 354 (ई) के 31 वें दिन समाप्त होने के दिन की अवधि अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत और 31 को समाप्त होने के लिए, अप्रैल, 2002 के 1 दिन दिनांक मार्च, 2006 के दिन;
और एम / एस जबकि.आदि परियोजनाओं बंगलौर -560 095 प्राइवेट लिमिटेड, 97 / बी, 2 एन डी मंजिल, 6 ब्लॉक, कोरमंगला,, कैम्पस -4 ए और 4 बी, पंचायती राज टेक पार्क, Sy में एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है.नहीं, 17, 20-25, 29, 43 व 44, Bellandur, Varthur Hobli, बंगलौर ईस्ट तालुक, बंगलौर, कर्नाटक -560 032;
और केन्द्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग के बारे में कहा औद्योगिक पार्क ख़बरदार मंत्रालय को मंजूरी दे दी है, जबकि दिनांकित पत्र सं 15/136/2006-ID 2007/10/04 इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन;
अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (4) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा /, उपक्रम सूचित करता है विकसित किया जा रहा है और एम द्वारा बनाए रखा और संचालित किया जा रहा है एस.उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में पहले प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, (iii).
संलग्न सूची
भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. पहले का प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर.
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1. (मैं)
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औद्योगिक उपक्रम का नाम,
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पहले का प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
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(ii)
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प्रस्तावित स्थान
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कैम्पस -4 ए और 4 बी, पंचायती राज टेक पार्क, Sy. नहीं, 17, 20-25, 29, 43 व 44, Bellandur, Varthur Hobli, बंगलौर ईस्ट तालुक, बंगलौर, कर्नाटक -560 032
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(iii)
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ग्रोथ सेंटर के स्थान
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5,24,406.68 रुपये. फीट.
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(xiv)
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प्रस्तावित गतिविधियों
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एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
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एनआईसी कोड
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विवरण
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क्रम सं.
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अनुभाग
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प्रभाग
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समूह
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श्रेणी
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ए
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८
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89
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892
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892.2
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सॉफ्टवेयर सेवाओं की आपूर्ति
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(V)
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औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
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95%
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(vi)
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वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
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:
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5 %
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(VII).
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औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या
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04 इकाइयों
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(viii)
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कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
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:
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60,50,78,150
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{0}(ix){/0} {1} {/1}{0} {/0}
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औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश (रूपये में)
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:
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52,44,07,000
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(x)
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(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर निवेश
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58,78,07,000
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(xi)
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औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि
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28-2-2006
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प्र.20. एक औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.
(3) बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और पहचान योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाएं शामिल हैं और करेगा वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं.
(4) कोई भी इकाई (ख) 354 (ई) के पैरा 6 में से, 1 अप्रैल 2002 दिनांकित, विनियोज्य औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिशत पचास से अधिक पर कब्जा करेगा उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट एक औद्योगिक पार्क की.इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केंद्रीय फैक्स कानूनों के प्रयोजन के लिए किसी भी अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.
प्र.5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.
प्र.6. अधिनियम के तहत कर लाभ केवल इस अधिसूचना के पैरा 1 (सात) में संकेत दिया इकाइयों की संख्या के बाद से लाभ उठाया जा सकता है, कर रहे हैं औद्योगिक पार्क में स्थित है.
प्र.7. मेसर्स पहले का प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के 1961 लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा.
8 मामले में औद्योगिक पार्क के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की.
9 अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. अगर पहले प्रोजेक्ट्स प्राइवेट एल imited, बंगलौर, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे
(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.
(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.
10 मामला एम / एस में. पहले का प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, एक अन्य उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली के लिए औद्योगिक पार्क (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण करेगा औद्योगिक के लिए सचिवालय के उद्यमी सहायता यूनिट के लिए संयुक्त रूप से अंतरंग सहायता, औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग.
प्र।11. इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं. पहले का प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.
प्र.12. किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.
[एफ. सं 178/73/2007-ITA-I]

