आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2019

अधिसूचना तिथि

03/03/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/03/1986

अधिसूचना: का. आ. 2019 जारी करने की तिथि: 3/3/1986

                        

अधिसूचना: SO2019
धारा (ओं) भेजा: 35CCB
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1986/03/03
यह एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि नीचे और 1962, आयकर अधिनियम के नियम 6AAC तहत विहित प्राधिकारी जा रहा है, सचिव, पर्यावरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है इसके अंतर्गत दिए गए कार्यक्रमों में उल्लेख संस्था आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35CCB के प्रयोजनों के लिए.
संस्था का नाम
"मानव पारिस्थितिकी तंत्र के संस्थान, चटर्जी इंटरनेशनल, कमरा नं 13, 33A, जवाहर लाल नेहरू रोड, कोलकाता -700 071."
कार्यक्रम
औषधीय मूल्यों की जड़ी बूटियों के लिए (1) अन्वेषण.
वन --- तुलना में एक की तुलना में स्थानीय आवश्यकता के प्राकृतिक विकास के मूल्यांकन के (2) संरक्षण.
मिट्टी का कटाव और पेट्रोकेमिकल गिरावट पर (3) संरक्षण.
(4) जल संसाधन और नियंत्रित उपयोग के लिए योजना का संरक्षण.
पशुधन संसाधनों की (5) संरक्षण.
बेहतर भोजन उपयोग के लिए स्रोतों के दोहन मशरूम पर (6) अध्ययन ---.
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की (7) जन चेतना.
प्राकृतिक एक्वा संसाधनों की (8) संरक्षण.
उप - धारा के तहत संस्थान (2), और (द्वितीय) (1) के खंड 35CCB की उप - धारा के तहत कार्यक्रमों के लिए विहित प्राधिकारी, अर्थात् (i) द्वारा दी दोनों मंजूरी तीन साल की अवधि के लिए वैध हैं निम्न शर्तों के अधीन 1 दिसंबर, 1985 से शुरू होगा: ---
(मैं) मानव पारिस्थितिकी तंत्र, कलकत्ता के संस्थान, संरक्षण गतिविधियों के लिए यह द्वारा प्राप्त दान की एक अलग खाते रखेगा.
(Ii) ट्रस्ट 30 जून को हर साल द्वारा हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को संरक्षण कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
(Iii) ट्रस्ट उनके लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की प्रतिलिपि कुल आय और देनदारियों और आयकर के संबंधित आयुक्त को भेजे गए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा.
(चतुर्थ) की मंजूरी विहित प्राधिकारी की निरंतर संतुष्टि के अधीन है और आवश्यक माना अगर पूर्वव्यापी प्रभाव से वापस लिया जा सकता है.
[सं 66,086 / एफ सं 203/227/85-IT (A-II)