आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

200(अ)

अधिसूचना तिथि

12/03/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/03/1998

अधिसूचना: का. आ. 200(अ) जारी करने की तारीख: 12/3/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 200 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (1), 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1998/12/03
अधिसूचना संख्या इतनी 602 (ई) के द्वारा, उप - धारा के तहत जारी दिनांक 12 अगस्त 1993, (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा जबकि केन्द्र सरकार के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में क्रम संख्या 3, अग्रोहा, जिला हिसार, महाराजा अग्रसेन मेडिकल शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान सोसायटी, नई दिल्ली के हरियाणा में महाराजा अग्रसेन अस्पताल के निर्माण, पर निर्दिष्ट किया था आकलन वर्ष 1998-99 के समाप्त होने के साथ दो आकलन साल की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था जो आकलन वर्ष 1994-95, अतः 94 (ई), दिनांक 2 फ़रवरी 1996 ख़बरदार;
जबकि उक्त परियोजना या योजना पांच साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल और चालीस करोड़ रुपए सिर्फ रुपये के लिए अनुमोदित लागत बढ़ाने की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या केवल तीन में से एक और आगे की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रूपए चालीस करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अग्रोहा, जिला हिसार, महाराजा अग्रसेन मेडिकल शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान सोसायटी, नई दिल्ली के हरियाणा, पर महाराजा अग्रसेन अस्पताल के निर्माण की परियोजना मूल्यांकन वर्षों के आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू होगा.
[सं 10545 / एफ सं NC-9/98]