20 : अधिसूचना: 20 जारी करने की तिथि: 22/1/2003
अधिसूचना सं.
20
अधिसूचना तिथि
22/01/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/01/2003
अधिसूचना नहीं : 20
धारा (ओं) भेजा : एस.35AC
जारी करने की तारीख : 22/1/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 20, डीटी. 22 जनवरी 2003
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 469 (ई) धारा के लिए स्पष्टीकरण की (1) (ख) खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी किए गए 2 जुलाई 1996, दिनांक आयकर अधिनियम की 35AC, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के रूप में डालमिया भारत सेवा ट्रस्ट, पीओ Rajgangapur-770017, उड़ीसा द्वारा उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के 30 गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य परियोजना के लिए सीरियल नंबर 12, पर निर्दिष्ट किया था आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या स्कीम अतः 917 (ई) के आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए 29 दिसंबर 1997, दिनांक जो निर्धारण वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे अधिसूचना के अनुसार एसओ 502 (ई) दिनांक 26 मई 2000 को बढ़ाया गया था;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि, राष्ट्रीय समिति, संतुष्ट होने के परियोजना या स्कीम, ठीक से मार डाला आयकर नियम, 1962 के नियम 11M की subrule (5) के तहत आगे सिफारिश की, आगे संशोधन के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए किया जा रहा है कि रुपये से अनुमोदित लागत. रुपये के लिए 10.00 लाख. 17.00 लाख;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) के खंड के साथ पढ़ा (ख) खंड 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43), -
(क) एतद्द्वारा डालमिया भारत सेवा ट्रस्ट, पीओ Rajgangapur-770017, द्वारा उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के 30 गांवों में योजना या प्राथमिक स्वास्थ्य परियोजना की परियोजना को निर्दिष्ट उड़ीसा, और
(ख) आगे कहा कि अधिसूचना संख्या इतनी 469 (ई), अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव को 2 जुलाई 1996, दिनांकित संशोधन:
कहा अधिसूचना में, सीरियल नंबर 12 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4) पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. रुपये के लिए 10.00 लाख. 17.00 लाख "प्रतिस्थापित किया जाएगा.
[F.No. NC-142/2002]

