2/2011 : परिपत्र सं. 2/2011, 27-4-2011 दिनांकित
परिपत्र सं.
2/2011
परिपत्र की तिथि
27/04/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/04/2011
आयकर अधिनियम की धारा 200A, 1961 - स्रोत पर कर की कटौती - स्रोत पर कर कटौती के बयान के प्रसंस्करण - काट लिया और / या भुगतान टीडीएस की अतिरिक्त राशि की वापसी को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया
परिपत्र सं. 2/2011 [F.NO. 385/25/2010-IT (ख)], 27-4-2011 दिनांक
स्रोत (टीडीएस) और / या घटाया पर कर कटौती से अधिक deductor द्वारा भुगतान की गई राशि की वापसी को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया, बोर्ड परिपत्र सं 285 द्वारा शासित 21-10-1980 दिनांकित है.
प्र.20. परिपत्र सं 285 के मुद्दे के बाद, नए वर्गों आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII बी के तहत डाला गया है. सन्दर्भ भी / घटाया काट लिया टीडीएस की अतिरिक्त राशि की वापसी के मुद्दे के प्रयोजन के लिए इन वर्गों के शामिल किए जाने के संबंध में बोर्ड द्वारा प्राप्त किया गया है.
(3)ऊपर और 21-10-1980 को जारी परिपत्र सं 285, के अधिक्रमण में के विचार में, बोर्ड कवर निवासियों पर टीडीएस के संबंध में कर कटौती और / या घटाया से अधिक भुगतान की गई राशि की वापसी को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का प्रावधान वर्गों आयकर अधिनियम की 194LA को 192, 1961 के तहत. इस परिपत्र बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं 7/2007 के अंतर्गत आते हैं जो वर्गों 192, 194E और 195 के अंतर्गत आने वाले गैर निवासियों पर टीडीएस के लिए लागू नहीं होगा.
(4)वापस किया जाना अतिरिक्त भुगतान के बीच का अंतर हो जाएगा:
(I) केन्द्रीय सरकार की साख को deductor द्वारा किए गए वास्तविक भुगतान; और
स्रोत पर (द्वितीय) कर घटाया.
इस तरह के अतिरिक्त भुगतान चिंतित वित्त वर्ष के दौरान deductor द्वारा की खोज की है मामले में 4.1, वर्तमान प्रणाली वित्तीय वर्ष के दौरान अगली तिमाही की टीडीएस की त्रैमासिक बयान में अतिरिक्त भुगतान की क्रेडिट परमिट.
4.2 मामले में, इस तरह के अतिरिक्त राशि का पता लगाने के संबंध में वित्तीय वर्ष से परे किया जाता है, इस तरह के दावे संबंधित मूल्यांकन अधिकारी (टीडीएस) के लिए किया जा सकता है.हालांकि वापसी की कोई दावा नहीं कर स्रोत पर घटाया था, जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो साल के बाद किया जा सकता है.
प्र.5. हालांकि, deductor से और साथ ही deductee द्वारा टीडीएस के दोहरे दावे से बचने के लिए, निम्न सुरक्षा कवच संबंधित मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए:
5.1 आवेदक deductor अधिकारी का आकलन है कि पहले की स्थापना करेगा:
(मैं) यह वास्तविक त्रुटि का मामला है और त्रुटि अनजाने में हुआ था;
(द्वितीय) का अनुरोध वापसी राशि के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र deductee (ओं) के लिए जारी नहीं किया गया है; और
(Iii) अतिरिक्त राशि के लिए क्रेडिट आयकर रिटर्न में deductee (एस) द्वारा दावा नहीं किया गया है या deductee (एस) जैसे क्रेडिट का दावा करने के लिए नहीं चलाती है.
चिंतित अपर आयुक्त या आयुक्त (टीडीएस) का 5.2 पिछले प्रशासनिक अनुमोदन क्रमश: एक लाख रुपये और दस रूपये लाख से अधिक का दावा किया धन वापसी की मात्रा पर निर्भर करता है, प्राप्त किया जाएगा.
5.3 deductor के किसी भी मौजूदा कर दायित्व को पूरा करने के बाद, शेष राशि deductor को वापस किया जा सकता है.
प्र.6. टीडीएस और 2010/01/04 से प्रभाव के साथ धन की वापसी के मुद्दे के बयान की आयकर अधिनियम विहित प्रसंस्करण की धारा 200A के प्रावधानों को देखते हुए, इस परिपत्र 31-3-2010 तक की अवधि के लिए धन की वापसी के दावे के लिए लागू होगी .

