2/2007 : परिपत्र: सं 2/2007, 21-05-2007 दिनांकित
परिपत्र सं.
2/2007
परिपत्र की तिथि
21/05/2007
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/05/2007
परिपत्र सं. 2/2007, 21-5-2007 दिनांक
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत परिपत्र - टीडीएस सर्टिफिकेट डिजिटल हस्ताक्षर के रास्ते से प्रमाणित करने के लिए विकल्प.
आयकर अधिनियम की धारा 203 के प्रावधानों, 1961 स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति पर उसमें कर कटौती और दर की राशि का उल्लेख deductee के लिए स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि नीचे रखना टैक्स काट लिया गया है और अन्य ब्यौरे आयकर नियम, 1962 के नियम 31 के तहत निर्धारित है. सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से स्रोत पर कर कटौती के संबंध में इस तरह के प्रमाण पत्र के लिए प्रासंगिक फार्म फार्म सं .16 है.
प्र.20. उपक्रम कुछ कंपनियों के कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या है और मार्गदर्शन हस्ताक्षर के साथ स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने में बहुत समय लगता होता जा रहा है कि प्रभाव के लिए बोर्ड में प्राप्त किया गया है. अनुरोध, इसलिए विभाग नियोक्ताओं बजाय स्वयं प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के टीडीएस प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने के लिए अपने डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करने की अनुमति चाहिए. क्षेत्र संरचनाओं जानते हैं, आयकर रिटर्न के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र annexing की आवश्यकता के साथ तिरस्कृत किया गया है. टीडीएस प्रमाण पत्र अब केवल वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा डाला खंड 139C, के संदर्भ में आकलन अधिकारी के समक्ष मांग पर ही निर्माण करने के लिए आवश्यक हो सकता है कि इस शर्त के अधीन देदुक्टीस के व्यक्तिगत रिकॉर्ड के उद्देश्य के लिए जारी किए जाते हैं. आयकर रिटर्न में किए गए टीडीएस का दावा भी कटौती से सुसज्जित ई टीडीएस रिटर्न के साथ मिलान किया जाना आवश्यक है. आकलन अधिकारी, आवश्यक माना जाता है, तो भी कटौती की करों या प्रमाण पत्र में उल्लेख किया है अन्य विवरण की शुद्धता के सत्यापन के लिए कटौती करने के लिए लिख सकते हैं.
(3) डिजिटल हस्ताक्षर इंटरनेट पर ई वाणिज्य लेनदेन का सबसे प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग की जानकारी के प्रसारण फेलसेफ है. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत शक्तियों का प्रयोग हो सकता है, कर के संबंध में, उनके विकल्प पर, कटौती करने की अनुमति देने के लिए इस अधिनियम के उचित प्रशासन के लिए फैसला किया है फार्म सं .16 में स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र प्रमाणित करने के लिए अपने डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करने के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से स्रोत पर काटा गया. कटौती करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर नियोक्ता (deductor) द्वारा बनाए रखा जाए प्रवेश के साथ एक नियंत्रण नहीं है असर प्रपत्र सं .16 में है कि टीडीएस सर्टिफिकेट सुनिश्चित करनी होगी. deductor अपने तन और कर्मचारी का पैन सही ढंग से डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किए गए इस तरह के फार्म सं .16 में उल्लेख कर रहे हैं यह सुनिश्चित करेगा. कटौती भी प्रमाण पत्र डिजिटली हस्ताक्षरित होने पर, प्रमाण पत्र की सामग्री को किसी के द्वारा परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं यह सुनिश्चित करेगा. आयकर अधिकारियों आयकर नियम, 1962 के नियम 31 के अनुसार जारी एक प्रमाण पत्र के रूप में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ इस तरह के प्रमाण पत्र का इलाज करेगा.

