आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

2/2005

परिपत्र की तिथि

12/01/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/01/2005

परिपत्र: सं 2/2005, 12-01-2005 दिनांकित

परिपत्र

आयकर अधिनियम

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष और लेफ्टिनेंट गवर्नर राहत कोष में एक कर्मचारी द्वारा किए गए दान के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत कटौती का दावा करने के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने

परिपत्र सं. 2/2005, 2005/12/01 दिनांक

ऐसे फंड बनाया दान के संबंध में हर तरह के कर्मचारी को अलग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कर्मचारियों को अपने संबंधित नियोक्ताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष में दान करने के मामलों में जहां यह संभव नहीं है इन फंडों में किए गए योगदान के रूप में इस तरह के धन के लिए एक समेकित चेक के रूप में कर रहे हैं. इन फंडों की ओर से दान में आता है एक कर्मचारी जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत छूट का दावा करने के पात्र है. यह एतद्द्वारा, ऊपर संकेत के रूप में इस तरह के दान के संबंध में दावा आरेखण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) / नियोक्ता द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत स्वीकार्य होगा कि स्पष्ट किया जाता है इस निमित्त.

प्रेस नोट दिनांक 2005/12/01

सर्कुलर नंबर 2/2005 के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 12 जनवरी 2005,, यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष या करने के लिए दान करने के मामलों में जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर राहत कोष उनके संबंधित नियोक्ताओं के माध्यम से, इस तरह के दान के संबंध में दावे भी आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) / नियोक्ता द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत स्वीकार्य होगी इस निमित्त.

एनएन