आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2

अधिसूचना तिथि

22/12/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/12/2000

अधिसूचना: 2 जारी करने की तारीख: 22/12/2000

                        

अधिसूचना: 2
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 22/12/2000
यह सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि पैरा में सूचीबद्ध उद्यमों / औद्योगिक उपक्रम,. (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, मूल्यांकन साल 2000-2001 के लिए, 2001-2002 और 2002-2003.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है -
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस लेने अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम होगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रमों है -
छेड़छाड़ प्रूफ मीटर की (एक) की स्थापना, वितरण नेटवर्क में घाटे को कम करने के लिए (ख) नई वितरण शुद्ध काम परियोजना मांग पक्ष प्रबंधन के लिए चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में, (ग) योजना, और कम करने के लिए (डी) ऊर्जा लेखा परीक्षा की जिसमें बिजली के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट उड़ीसा लिमिटेड के केन्द्रीय विद्युत आपूर्ति कंपनी, IDCO टावर्स, दूसरा तल, जनपथ, भुवनेश्वर-751 022 [F.No. द्वारा वितरण शुद्ध काम में बिजली की चोरी 205/12/2000-ITA-II).
[अधिसूचना संख्या 11575/205/12/2000-ITA-II]