आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

2

परिपत्र की तिथि

06/02/1969

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/02/1969

परिपत्र सं. 02, 06-02-1969 दिनांकित

प्रतिभूतियों पर धारा 193 एल ब्याज

1005. चाहे अपने समर्थकों की ओर से, कर में छूट या बैंकिंग कंपनियों, आदि द्वारा आयोजित प्रतिभूतियों की लाभकारी स्वामी के पक्ष में आईटीओ द्वारा जारी कटौती प्रमाण पत्र का संज्ञान लेने से ब्याज भुगतान के लिए जिम्मेदार बार व्यक्ति को 1966 में जारी किए निर्देश

11966 के बोर्ड के परिपत्र सं 2 पी (Xxxiv-4) में, 16-5-1966 दिनांकित, निर्देश सरकारी प्रतिभूतियों एक बैंकिंग कंपनी के नाम पर पंजीकृत हैं जहां, कर पर ब्याज से स्रोत पर कटौती की जानी चाहिए कि जारी किए गए थे भले की प्रतिभूतियों के लाभकारी मालिक की स्थिति की बैंकिंग कंपनी पर लागू "बल में दरों".

प्र.20. एक सवाल है कि इन निर्देशों को धारा 197 के तहत आयकर अधिकारी द्वारा जारी कर छूट या कटौती प्रमाण पत्र का संज्ञान लेने से "प्रतिभूतियों पर ब्याज" भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को बार है कि क्या करने के रूप में उठाया गया है (1), लाभकारी स्वामी के पक्ष में प्रतिभूतियों की. धारा 199 "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से कटौती और केंद्र सरकार के लिए भुगतान किसी भी कर प्रतिभूतियों के मालिक की ओर से टैक्स के भुगतान के रूप में माना जाएगा कि प्रदान करता है. अभिव्यक्ति "प्रतिभूतियों के मालिक" अनुभाग 199 में होने वाली के रूप में अच्छी तरह से एक लाभकारी मालिक भी शामिल होगा. इस प्रकार, अपने खुद के नाम पर है, लेकिन एक एकत्रित बैंक के नाम पर प्रतिभूतियों नहीं रखती है जो एक व्यक्ति को धारा 197 के तहत एक कमी या छूट प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए आवेदन करने का हकदार है (1). आयकर अधिकारी संतुष्ट है, अन्य बातों के साथ आवेदक लाभकारी मालिक और एकत्रित बैंक आवेदक की ओर से प्रतिभूतियों के केवल नाममात्र धारक है कि है कि उसे पहले adduced आवेदन और अन्य साक्ष्य के आधार पर , वह उपयुक्त प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे.जैसा भी मामला हो ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान के समय, यह, लोक ऋण कार्यालय प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट दर पर कर कटौती या कोई कर कटौती के लिए आदेश में किया जाएगा.

(3)जैसा कि ऊपर उल्लेख हद तक संशोधित रूप में 1966 के परिपत्र सं 2 पी (Xxxiv-4) व्यवहार किया जाना चाहिए.

परिपत्र: नहीं 2 [F.No. 1/164/68-TPL], 1969/06/02 दिनांकित.