आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1986

अधिसूचना तिथि

26/08/1993

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/08/1993

अधिसूचना: का. आ. 1986 जारी करने की तारीख: 26/8/1993

                        

अधिसूचना: SO1986
धारा (ओं) भेजा: 119, 119 (2), 119 (2) (क)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/8/1993
खंड के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (ए) की उपधारा (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 119 के, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा के प्रयोजनों के लिए नियत तारीख को निर्दिष्ट उप - धारा के तहत स्पष्टीकरण (1) 31 अक्टूबर 1993 के रूप में धारा 139 का, आकलन वर्ष 1993-94 के लिए करदाता की निम्न वर्ग के संबंध में:
निर्धारिती की कक्षा
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 के खण्ड के उपखण्ड के तहत स्पष्टीकरण में परिभाषित के रूप में काम पार्टनर्स (4) (वी) (ख), उनके खातों में पिछले वर्ष के संबंध में लेखा परीक्षित पाने के लिए आवश्यक हैं जो फर्मों में समाप्त हुआ 31-3-1993 ऐसे काम कर रहे साथी 31-3 समाप्त हो गया जो पिछले वर्ष के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार हैं, बशर्ते कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के प्रावधानों के अनुसार आकलन वर्ष 1993-94 के लिए प्रासंगिक - स्पष्टीकरण में परिभाषित के रूप में ऐसी कंपनियों से 1993, द्वारा या साझेदारी विलेख और कहा पारिश्रमिक की शर्तों के अनुसार अधिकृत रूप किताब लाभ के अनुपात के रूप में देय है (3) उप - खंड (v) खंड (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 के.
[अधिसूचना संख्या 9358 / एफ सं 220/6/93-ITA.II