आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1974

अधिसूचना तिथि

18/02/1988

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/02/1988

अधिसूचना: का. आ. 1974 जारी करने की तारीख: 18/2/1988

                        

अधिसूचना: SO1974
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/2/1988
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 7126 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/232/85-ITA. द्वितीय), 9-2-87 दिनांकित, यह एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/two) के साथ पढ़ा की आयकर नियम, 1962 के नियम 6, निम्न शर्तों के श्रेणी "संस्था" विषय के तहत: -
(मैं) विकास वैकल्पिक, कलकत्ता में क्षेत्रीय पर्यावरण और विज्ञान के अध्ययन के लिए केंद्र सरकार, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे
(द्वितीय) ने कहा कि संस्था 31 मई, हर साल द्वारा इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संस्था 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति अपनी आय और व्यय और करने के लिए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, और आयकर के संबंधित आयुक्त.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में 3 महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
विकास वैकल्पिक, कलकत्ता में क्षेत्रीय पर्यावरण और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए केंद्र.
इस अधिसूचना 1-7-86 से 31-3-88 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 7776 / एफ 203/202/87-ITA सं. द्वितीय