1972 : अधिसूचना: का. आ. 1972 जारी करने की तारीख: 10/5/1991
अधिसूचना सं.
1972
अधिसूचना तिथि
10/05/1991
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
10/05/1991
अधिसूचना: SO1972
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1991/10/05
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के तहत विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है, यानी, सचिव के साथ सहमति में आयकर महानिदेशक (छूट), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, उप - धारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (thirty-five/one/two), श्रेणी के तहत की के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए "संस्था" विषय निम्न स्थितियों के लिए: -
(I) संगठन के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा;
(Ii) सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड, नई दिल्ली 110 016 विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष 31 मई तक हर वित्तीय वर्ष के लिए; और
(Iii) यह आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और आयकर की Income-tax/Director (ग) के आयुक्त (को प्रस्तुत करेगा छूट) 30 जून को हर साल अपनी आय और व्यय और अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि द्वारा संगठन पर अधिकार क्षेत्र, कर रही है.
संगठन का नाम
Bhausaheb सरदेसाई मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन, पीओ Talegon जनरल अस्पताल, जिला पुणे, पिन कोड 410 507.
इस अधिसूचना 1991/01/04 से 31-3-1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
नोट: संगठन आयकर (छूट के Income-tax/the निदेशक के आयुक्त के माध्यम से, आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता, अनुमोदन के आगे विस्तार के लिए (तीन प्रतियों में) लागू करने के लिए सलाह दी जाती है ) संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने, अनुमोदन की समाप्ति से पहले तीन महीने. आदेश देने का अनुमोदन पूर्वोक्त या शीघ्र ही उक्त अवधि की समाप्ति से पहले तीन महीने की अवधि की समाप्ति के बाद प्राप्त होता है जहां असाधारण मामलों में, संगठन आदेश प्राप्त होने के बाद जल्द से जल्द अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदन कर सकता है अनुमोदन की. अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदन की छह प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजा जाना चाहिए.
[सं 451 / एफ सं DG/M-27/Cal/35 (1) (ख) / 89 आईटी (ई)

