आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1968-1

अधिसूचना तिथि

01/12/1987

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

01/12/1987

अधिसूचना: का. आ. 1968-1 जारी करने की तारीख: 1/12/1987

                        

अधिसूचना: SO1968-1
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1987/01/12
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या ........ (की निरंतरता मेंएफ सं 203 / ...../ ..... आईटीए. द्वितीय), .......... दिनांकित, यह एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है (iii) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/three) की, श्रेणी "संस्था" के अंतर्गत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित निम्नलिखित शर्तों के अधीन: -
(I) प्रबंधन विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश क्षेत्र के विकास, अलीगंज, लखनऊ -226 020, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे
(द्वितीय) ने कहा कि संस्था 31 मई, हर साल द्वारा इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संस्था 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति अपनी आय और व्यय और करने के लिए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, और आयकर के संबंधित आयुक्त.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में 3 महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
प्रबंधन विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश क्षेत्र के विकास, अलीगंज, लखनऊ -226 020
इस अधिसूचना 7-2-87 से 31-3-88 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 7633 / एफ 203/96/87-ITA सं. द्वितीय