196 : अधिसूचना: 196 जारी करने की तिथि: 26/7/2006
अधिसूचना सं.
196
अधिसूचना तिथि
26/07/2006
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/07/2006
अधिसूचना सं. 196/2006, 26-7-2006 दिनांक
केंद्र सरकार जबकि (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उप - धारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में), फंसाया और अधिसूचित किया है एक औद्योगिक पार्क के लिए योजना, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) में भारत सरकार के सूचना द्वारा मुहैया संख्या इतनी 193 (ई), 1 पर शुरुआत की अवधि के लिए 30 मार्च 1999, दिनांक अप्रैल, 1997 और मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या के 31 वें दिन समाप्त होने के दिन तो 354 (ई) अप्रैल, 1997 के 1 दिन से शुरू हो और 31 दिन पर समाप्त अवधि के लिए, अप्रैल, 2002 के 1 दिन दिनांक मार्च, 2006 के
और एम / एस जबकि. किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड, दूतावास स्टार, 8, पैलेस रोड, Vasanthnagar, बंगलौर -560 052 किर्लोस्कर बिजनेस पार्क, सर्वे नंबर 52, 54 में, एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है, हेब्बल फार्म पोस्ट, Kasaba Hobli, बंगलौर;
और केन्द्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग पत्र सं 15/154/2005-IP एंड आईडी शर्तें और इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों को 19-04-2006 विषय दिनांक के बारे में कहा औद्योगिक पार्क ख़बरदार मंत्रालय को मंजूरी दी है, जबकि;
अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (4) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा /, उपक्रम सूचित करता है विकसित किया जा रहा है और एम द्वारा बनाए रखा और संचालित किया जा रहा है एस.उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड, बैंगलोर, (iii).
भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड, बंगलौर.
|
1. (मैं)
|
औद्योगिक उपक्रम का नाम.
|
:
|
किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड.
|
|
(ii)
|
प्रस्तावित स्थान
|
:
|
किर्लोस्कर बिजनेस पार्क, सर्वे नंबर 52, 54, हेब्बल फार्म पोस्ट, Kasaba Hobli, बंगलौर - 560 024
|
|
(iii)
|
औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल
|
:
|
1,33,084.34 वर्ग मीटर
|
|
(xiv)
|
प्रस्तावित गतिविधियों
|
:
|
|
|
एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
|
|||||
|
एनआईसी कोड
|
विवरण
|
||||
|
क्रम सं.
|
अनुभाग
|
प्रभाग
|
समूह
|
श्रेणी
|
|
|
ए
|
IV.7
|
75
|
-
|
-
|
संचार सेवा
|
|
ख
|
८
|
89
|
892
|
|
डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विकास और कंप्यूटर परामर्श सेवाएं
|
|
ग
|
८
|
89
|
893
|
-
|
व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियों
|
|
घ]
|
८
|
89
|
894
|
-
|
वास्तुकला और इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी परामर्श गतिविधियों
|
|
ङ
|
८
|
89
|
895
|
-
|
तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवाएं
|
|
(V)
|
औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
|
:
|
90.05%
|
|
(vi)
|
वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
|
:
|
9.95%
|
|
(VII).
|
औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या
|
:
|
3 इकाइयों
|
|
(viii)
|
कुल निवेश (रूपये में) का प्रस्ताव रखा.
|
:
|
10,279.00
|
|
{0}(ix){/0} {1} {/1}{0} {/0}
|
औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष पर निवेश (रूपये में).
|
:
|
4844.00 लाख
|
|
(x)
|
औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर निवेश (रूपये में)
|
:
|
8,700.00
|
|
(xi)
|
औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि
|
:
|
31-03-2006
|
प्र.20. एक औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क, के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.
(3) बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और पहचान योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाएं शामिल हैं और करेगा वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं.
(4) कोई भी यूनिट (2) उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका की (ख) 354 (ई) के पैरा 6 में से 1 अप्रैल 2002, विनियोज्य औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिशत अधिक है कि पचास पर कब्जा करेगा दिनांक स्तंभ में निर्दिष्ट एक औद्योगिक पार्क. इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.
प्र.5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.
प्र.6. अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.
प्र.7. मेसर्स किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड, बंगलौर, खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के 1961 लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा.
8 मामले में औद्योगिक पार्क के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की.
9 अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड, बंगलौर, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा अगर
(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.
(Ii) यह एक और उपक्रम के नाम पर दी गई है, जो अनुमोदन के लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.
10 मामला एम / एस में. किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड, बंगलौर, के लिए औद्योगिक पार्क (यानी, अंतरणकर्ता का उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण एक अन्य उपक्रम (यानी, बदली का उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली सचिवालय की उद्यमशीलता की सहायता यूनिट के लिए संयुक्त रूप से अंतरंग करेगा औद्योगिक सहायता के लिए, विभाग औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 TL समझौते की एक प्रति के साथ अंतरणकर्ता के बीच मार डाला और के लिए बदली का उपक्रम उक्त स्थानांतरण.
प्र।11. इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं. किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड, बंगलौर में से किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.
प्र.12. किसी भी सामग्री (अधिनियम औद्योगिक पार्क की मंजूरी अमान्य होगा खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन.

