आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1956-

अधिसूचना तिथि

30/05/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/05/2001

अधिसूचना: का. आ. 1956 जारी करने की तारीख: 30/5/2001

                        

अधिसूचना: SO1956
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (23 सी) (वी)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/5/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 1956, दिनांक 30 मई 2001.
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा श्री गजानन महाराज संस्थान, Shegaon, सूचना देता है अर्थात् निम्न स्थितियों, 1997-98 से 1999-2000 के अधीन मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड के उद्देश्य: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय aplly, या आवेदन के लिए जमा है, पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए होगा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, कोई आय, किया जा रहा है लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
(Vi) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे.
(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ origanisation के लिए दिया जाएगा कि.
अधिसूचना संख्या 137/2001/F. सं 197/27/2001-ITA-I]