1954 : अधिसूचना: का. आ. 1954 जारी करने की तिथि: 21/3/1986
अधिसूचना सं.
1954
अधिसूचना तिथि
21/03/1986
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/03/1986
अधिसूचना: SO1954
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/3/1986
28-2-1983 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 5110 (एफ नहीं 203/158/82-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था के विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों (तीन) के लिए विहित प्राधिकारी उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/three) की, शासन के साथ पठित आयकर नियम के 6, 1962, श्रेणी "संस्था" निम्नलिखित शर्तों के अधीन: ---
(मैं) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों, नई दिल्ली, पर इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे extention के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों, 40, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली 110 003 पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद."
इस अधिसूचना 14-2-1986 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6629 / एफ 203/237/85-ITA सं. द्वितीय

