194 : अधिसूचना: 194 जारी करने की तिथि: 18/08/2005
अधिसूचना सं.
194
अधिसूचना तिथि
18/08/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
18/08/2005
अधिसूचना सं. 194/2005, 18-8-2005 दिनांक
यह इस संगठन स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा, TTTI पोस्ट (अड्यार), चेन्नई 600113 उप - धारा (1) की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आयकर अधिनियम, 1961, 2003/01/04 से श्रेणी के तहत 31-3-2006 तक की अवधि के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के साथ 1962 में पढ़ा, 'विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था', आंशिक रूप से अनुसंधान में लगे हुए गतिविधियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन (और नहीं केवल अनुसंधान के लिए मौजूदा एक 'वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन' के रूप में): -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.
(द्वितीय) की मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय - व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर या आयकर (छूट) के निदेशक क्षेत्राधिकार रखने के आयुक्त को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, पर या इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर , जो भी बाद में समाप्त हो रहा है.
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय और व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -
(ए) धारा 35 की उप - धारा (1) के दाताओं खंड (ख) के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.
(ख) व्यय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए था कि प्रमाणित.
[F.No. 203/44/2004-ITA-II]

