आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

193

अधिसूचना तिथि

25/07/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/07/2006

अधिसूचना: 193 जारी करने की तिथि: 25/7/2006

अधिसूचना सं. 193/2006, 25-7-2006 दिनांक

(Iv) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उप - खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा सूचित करता है कि की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय "गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन, धारा 10A, गांधीनगर" (बाद में 'संस्था' के रूप में), आकलन साल 2004-05 के लिए वर्ष 2002-03 के लिए निर्धारणीय के रूप में ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा अर्थात् निम्नलिखित शर्तों के अधीन: -

(i)
संस्था पूर्ण और विशेष रूप में इसे स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए और अपने आय से अधिक पंद्रह फीसदी पर या अप्रैल, 2002, 1 दिन के बाद जमा है, जहां एक मामले में अपने आय को लागू करने, या आवेदन के लिए जमा करेंगे अपनी आय का पंद्रह प्रतिशत से अधिक राशि के संचय की अवधि भी मामले में पांच साल से अधिक नहीं होगी;
(ii)
संस्था के किसी भी एक या अधिक की तुलना में अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड का निवेश या जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड;
(iii)
व्यापार संस्था और खाते से अलग किताबें इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(xiv)
संस्था नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
(V)
संस्था का विघटन, अपने अधिशेष और परिसंपत्तियों की स्थिति में है कि इसी तरह के उद्देश्यों के साथ एक संगठन को दी जाएगी.
इस अधिसूचना में ही प्राप्तकर्ताओं के किसी भी अन्य रसीद या ऐसे प्राप्तकर्ताओं की आय संस्था की ओर से आते हैं और नहीं के लिए लागू है. संस्था की आय का नहीं तो कर देयता, या, अलग से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा.
[एफ सं 197/39/2006-ITA-I]