आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

193

परिपत्र की तिथि

20/03/1976

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/03/1976

परिपत्र सं. 193, 20-03-1976 दिनांकित

वित्तीय वर्ष 1976-1977

1728. विधेयक, 1976 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट दरों पर वित्त वर्ष 1976-77 के दौरान प्रतिभूतियों पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

मैं आयकर और अधिभार 1 अप्रैल 1976 को या उसके बाद सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से कटौती की जानी चाहिए, जिस पर दरों बाहर स्थापित मसौदा परिपत्र पत्र की एक प्रतिलिपि को आगे करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ. यह इस मसौदे के आधार पर एक परिपत्र व्यक्तिगत रूप से अपने नियंत्रण में सब ट्रेजरी अधिकारी और उप खजाना अधिकारियों को तुरंत आप के द्वारा जारी किया जा सकता है कि अनुरोध किया है.

परिपत्र: सं 193 [F.No. 275/46/76-ITJ], 20-3-1976 दिनांकित.

निर्देश में निर्दिष्ट मसौदा परिपत्र

1मैं वित्तीय वर्ष 1975-76 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय कर और अधिभार की कटौती के बारे में ........ इस कार्यालय के पत्र की ओर आपका ध्यान आमंत्रित करने के लिए कर रहा हूँ.

प्र.20. एक संशोधन के माध्यम से 1 जून 1976 से प्रभावी आयकर की कटौती से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है जो भारतीय जीवन बीमा निगम को देय प्रतिभूतियों पर ब्याज के मामले में छोड़कर वित्त (नं. 2) विधेयक, 1976, के अनुसार जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के आयकर अर्थात्, निम्न दरों पर प्रतिभूतियों पर ब्याज की पूरी राशि से काटी जाती है:

 
 
आयकर
 
 
आयकर की दर
सरचार्ज की दर
{
एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में
 
 
 
(मैं) व्यक्ति में निवासी भारत है जहां
21 फीसदी
2 प्रतिशत
 
          प्रतिभूतियों पर ब्याज पर (छोड़कर ब्याज कर मुक्त सुरक्षा पर देय)
 
 
 
(Ii) व्यक्ति में निवासी नहीं है, जहां भारत
 
 
 
(क) प्रतिभूतियों पर ब्याज पर (एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज को छोड़कर)
ब्याज की राशि का 3 फीसदी की दर से 30 फीसदी और अधिभार पर आयकर,
 
 
या
 
 
आयकर और में निर्धारित दरों पर ब्याज के संबंध में आयकर पर अधिभार उप पैरा वित्त विधेयक, 1976, की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का मैं इस तरह के ब्याज आय कुल आय गया था,
 
 
जो भी अधिक है;
 
 
एक कर मुक्त सुरक्षा पर (ख) ब्याज पर देय
15 फीसदी
1.5 फीसदी
II
एक कंपनी के मामले में
 
 
 
प्रतिभूतियों पर ब्याज पर (एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज को छोड़कर) - (i) कंपनी एक घरेलू कंपनी है, जहां
22 फीसदी
1 फीसदी;
 
(Ii) कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं है जहां
 
 
 
एक कर मुक्त सुरक्षा पर (एक) ब्याज पर देय
44 फीसदी
2.2 फीसदी
 
(ख) अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज पर
70 फीसदी
3.5 फीसदी

(3)शब्द "घरेलू कंपनी 'कानून के तहत आयकर करने के लिए उत्तरदायी इसकी आय के संबंध में, 1 अप्रैल को शुरू निर्धारण वर्ष के लिए, 1976 के घोषणापत्र और भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है, जो एक भारतीय कंपनी या किसी अन्य कंपनी का मतलब कि अधिनियम की धारा 194 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे आय से बाहर देय (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश की भारत के भीतर.

(4)भुगतान करने या 1 अप्रैल 1976 को या उसके बाद सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज जमा करने में, आप, इसलिए एक छूट या कटौती प्रमाण पत्र के तहत एक आयकर अधिकारी द्वारा दी गई जहां उप मामलों को छोड़कर, ऊपर निर्दिष्ट दरों पर आयकर घटा चाहिए धारा 197 की उपधारा (1) का उत्पादन किया है. निम्नलिखित निर्देश इस संबंध में पालन किया जाना चाहिए:

(1) 1 अप्रैल से पहले जारी किए छूट या कमी प्रमाण पत्र, एक विशेष दर पर कर की 1976 अधिकृत कटौती ब्याज की राशि का प्रतिशत स्वीकार किया जाना चाहिए के रूप में व्यक्त किया है और उन पर कार्य किया, अगर 31 मार्च 1977 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ऑपरेटिव.

एक प्रमाण पत्र 1 अप्रैल, 1976 से किसी भी व्यक्ति के संबंध में एक निर्धारित दर पर कर की कटौती के अधिकृत पर या के बाद आयकर अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है कहाँ (2), आयकर उसमें निर्दिष्ट दरों पर कटौती की जानी चाहिए.

(3) कोई टैक्स, आयकर अधिकारी द्वारा या अन्यथा जारी प्रमाण पत्र से, आप पेयी वर्गों 10 से 13 के तहत आयकर से छूट एक व्यक्ति है कि संतुष्ट हैं जिसमें मामलों में कटौती की जानी चाहिए.

(4) नहीं कर 4 प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा बांड प्रति ¼, 1972 या 6 पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए साढ़े फीसदी गोल्ड बांड प्रतिशत 1977 या 7 किसी भी तरह के बांड एक निवासी व्यक्ति द्वारा आयोजित की जाती हैं जहां गोल्ड बांड, 1980 के अनुसार और में मामले के रूप में 6 फीसदी गोल्ड बांड, 1977 के अनुसार साढ़े या, के कुल नाममात्र मूल्य, 7 फीसदी गोल्ड हो सकता है कि धारक उसका भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से पहले लिखित रूप में घोषणा बनाता है जहां उक्त गोल्ड बांड के मामले (यदि हो तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से आयोजित,, इस तरह के बांड सहित) उसके द्वारा आयोजित बांड, 1980 रुपये से अधिक किसी भी मामले में नहीं किया था. ब्याज से संबंधित है जो की अवधि के दौरान किसी भी समय 10,000.

(5) नहीं कर 4 प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1968 प्रति ¼ और 4 पर एक अनिवासी को देय ब्याज से कटौती की जानी चाहिए प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1972 प्रति ¾, गैर निवासियों को इन ऋणों पर ब्याज भुगतान से पूरी तरह से मुक्त है के रूप में 19-10-1965 धारा 10 के तहत जारी दिनांक अधिसूचना संख्या का.आ. 3331, के तहत आयकर (4).इन ऋणों पर ब्याज प्राप्त निवासियों के मामले में, कर की कटौती के प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति है, को छोड़कर जब निर्धारित दरों पर किया जाना चाहिए.

(6) कोई कर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) बैंक सीरीज या 7 साल के राष्ट्रीय बचत पत्र (चौथा अंक) सहित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) पर देय ब्याज से कटौती की जानी चाहिए.

(7) नहीं कर सुरक्षा एक निवासी व्यक्ति द्वारा आयोजित की, और धारक को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से पहले लिखित रूप में एक घोषणा में आता है, जहां केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अन्य सुरक्षा पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए प्रभाव

(क) वह पहले अधिनियम 1961 के तहत या 1922 के कानून के तहत मूल्यांकन किया नहीं किया गया है;

(ख) ब्याज की वजह से है, जिसमें पिछले साल की उसकी कुल आय आयकर के दायरे में नहीं अधिकतम राशि से अधिक होने की संभावना नहीं है; और

(सी) (यदि हो तो किसी भी अन्य व्यक्ति से, उसकी ओर से आयोजित कर रहे हैं, के रूप में, ऐसी प्रतिभूतियों सहित) उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों की कुल नाममात्र मूल्य रुपये से अधिक नहीं था. कहा कि पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 2,500.

(8) नहीं कर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के तहत अपनी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है जो एक केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम के स्वामित्व वाले किसी भी प्रतिभूतियों के संबंध में देय किसी भी राशि से काट दिया जाना चाहिए.

(9) (एडवांस टैक्स और स्रोत पर कर कटौती सहित) कर की राशि में निहित एक रुपए की धारा 288B भिन्न तहत मात्रा में कम से कम पचास पैसे की अनदेखी और पचास पैसे या की मात्रा में वृद्धि से नजदीकी रुपया को गोल करना होगा एक रुपए के लिए अधिक.इसलिए, स्रोत पर कर काटा जा कर की राशि अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार नजदीकी रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.

(10) संदेह के मामलों में, आयकर अधिकारी सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से कटौती करने से पहले परामर्श किया जाना चाहिए.