आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

192

परिपत्र की तिथि

10/03/1976

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/03/1976

परिपत्र सं. 192, 10-03-1976 दिनांकित

328 प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत कवर प्रशिक्षुओं पर व्यय - - प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं चाहे व्यापार कटौती के रूप में स्वीकार्य

1 बोर्ड धारा 37 प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत कवर प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण पर खर्च (1), व्यय के तहत allowability के सवाल पर विचार किया है. धारा 37 के तहत छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यय (1) निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए बाहर रखी या पूर्ण और विशेष रूप से खर्च किया जाना चाहिए.

प्र.20. धारा 9 (4), प्रशिक्षु अधिनियम की धारा 11 के साथ पढ़ा, प्रशिक्षुओं को बुनियादी प्रशिक्षण के प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं पर एक कानूनी बाध्यता डाले.  प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की संख्या 500 या उससे अधिक है, तो प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण कार्यशाला इमारत के अलग अलग हिस्सों में या विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित है जो एक अलग इमारत में या तो दिया जाता है.  मामले में श्रमिकों की संख्या बुनियादी प्रशिक्षण सरकार द्वारा गठित प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कम से कम 500 है.  प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत नियोक्ताओं पर डाली वैधानिक दायित्व को देखते हुए, उक्त अधिनियम के तहत प्रशिक्षुओं को बुनियादी प्रशिक्षण के प्रदान करने पर किए गए खर्च के आवर्ती धारा 37 के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य हो सकता है (1).

(3) के तहत व्यावहारिक प्रशिक्षण के प्रदान करने के लिए व्यय के संबंध में प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना और प्रशिक्षु प्रशिक्षण (पैट) के कार्यक्रम, इन खर्चों धारा 3 के अर्थ में शामिल नहीं किया जाएगा व्यावहारिक 7 (1), कोई वैधानिक दायित्व इन के तहत नियोक्ता पर डाली है के रूप में दो प्रशिक्षण योजनाओं.

परिपत्र: सं 192 [एफ सं 204/39/75-IT (ए) द्वितीय], 1976/10/03 दिनांकित.