190 : अधिसूचना: 190 जारी करने की तिथि: 24/7/2006
अधिसूचना सं.
190
अधिसूचना तिथि
24/07/2006
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
24/07/2006
अधिसूचना सं. 190/2006, 24-7-2006 दिनांक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपखंड (चतुर्थ) खंड (23 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा सूचित कि ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय "आदिम जाति कल्याण विकास, Naharbari, दीमापुर, नागालैंड की एसोसिएशन" (बाद में 'संस्था' के रूप में) मूल्यांकन वर्षों के लिए निर्धारणीय के रूप में ऐसे व्यक्ति की कुल आय 2006-07 से 2008-09, इस विषय में शामिल नहीं किया जाएगा की अर्थात् निम्न स्थितियों के लिए: -
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(i)
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संस्था पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए और अपनी आय का अधिक से पंद्रह फीसदी पर या अप्रैल, 2002, के 1 दिन बाद जमा है, जहां एक मामले में, अपनी आय को लागू करने, या आवेदन के लिए जमा करेंगे अपनी आय का पंद्रह प्रतिशत से अधिक राशि के संचय की अवधि भी मामले में पांच साल से अधिक नहीं होगी;
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(ii)
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संस्था के किसी भी एक या अधिक की तुलना में अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड का निवेश या जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड;
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(iii)
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व्यापार संस्था और खाते से अलग किताबें इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
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(xiv)
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संस्था नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
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(V)
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संस्था का विघटन, इसके अधिशेष और परिसंपत्तियों की स्थिति में है कि इसी तरह के उद्देश्यों के साथ एक संगठन को दी जाएगी.
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यह सूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ताओं को और न कोई अन्य रसीद या ऐसे प्राप्तकर्ताओं की आय पर लागू होता है. कर देयता या अन्यथा, संस्था की आय का अलग से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा.
[एफ सं 197/65/2006-ITA-I]

