आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

190

परिपत्र की तिथि

01/03/1976

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

01/03/1976

परिपत्र सं. 190, 01-03-1976 दिनांकित

धारा 43 (1) एल वास्तविक लागत

392. "फीसदी सब्सिडी योजना, 1971 के मध्य सीधा अनुदान प्रति 10" के तहत प्राप्त सब्सिडी - ऐसी संपत्ति पर अनुमति मूल्यह्रास, आदि के प्रयोजनों के लिए संपत्ति की लागत से काट किया जा सकता है या नहीं

1 संदर्भ बोर्ड के परिपत्र संख्या 142 [एफ लिए आमंत्रित किया है  बोर्ड स्पष्टीकरण जारी किया था जिससे सं 204/25/74-IT- (ए) द्वितीय], 1974/01/08 दिनांकित कि "सब्सिडी योजना का प्रतिशत केन्द्रीय सीधा अनुदान, 1971 के अनुसार 10" के तहत प्राप्त सब्सिडी की राशि कुछ चुनिंदा पिछड़े जिलों / क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक इकाइयों प्राप्तकर्ता के हाथों में पूंजी प्राप्ति का गठन होगा के लिए.

प्र.20. एक सवाल सब्सिडी की राशि ऐसी संपत्ति पर विकास छूट और मूल्यह्रास की अनुमति के प्रयोजनों के लिए संपत्ति की वास्तविक लागत से काटी जाती है कि क्या विचार के लिए उत्पन्न हो गई है.  धारा 43 (1), "वास्तविक लागत" किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से मुलाकात की गई है के रूप में उसके लागत के उस हिस्से से कम निर्धारिती को संपत्ति की वास्तविक लागत, यदि कोई हो, इसका मतलब है.इसलिए बोर्ड सब्सिडी विभिन्न संपत्ति से संबंधित है के बाद से, धारा 43 के प्रावधानों (1) आकर्षित कर रहे हैं कि सलाह दी गई है.सब्सिडी की राशि के हिसाब से, ऐसी संपत्ति पर विकास छूट और मूल्यह्रास की अनुमति के प्रयोजनों के लिए संपत्ति की लागत से कटौती की जाएगी.

परिपत्र: नहीं 190 [एफसं 204/52/75-IT (ए) द्वितीय], 1976/01/03 दिनांकित.

न्यायिक विश्लेषण

में निर्दिष्ट - abovesaid परिपत्र श्रीनिवास इंडस्ट्रीज वी. में भेजा गया था सीआईटी [1991] निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 188 आईटीआर 22 (Mad.):

"... 1 मार्च 1976 के सर्कुलर नं 190, के बारे में, हम यह सब्सिडी इस प्रकार (1) इस अधिनियम की धारा 43 और तदनुसार सब्सिडी की राशि को आकर्षित करने, विभिन्न पूंजी संपत्ति से संबंधित है कि आधार पर आय का कहना है कि हो सकता है ऐसी संपत्ति पर विकास छूट और मूल्यह्रास की अनुमति के प्रयोजनों के लिए संपत्ति की लागत से काट दिया होगा.हम पहले से ही सब्सिडी योजना में प्रावधान करने के लिए भेजा है और हम सब्सिडी की मात्रा योजना के खंड 4 (एफ) में विस्तृत रूप में स्थाई पूंजी निवेश के मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत के संदर्भ में बाहर काम किया है कि बाहर बताया है और यह केवल एक विधि है और इस योजना के खंड 4 (एफ) के प्रयोजनों के लिए स्थाई पूंजी निवेश का गठन घटक भागों से संबंधित किसी भी तरह से नहीं है.इसलिए हम परिपत्र राजस्व के लिए सीखा वकील द्वारा पर भरोसा किया कि देखने की कोई सहायता नहीं की है. "(पीपी 31-32)