आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1886-

अधिसूचना तिथि

18/06/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/06/2001

अधिसूचना: का. आ. 1886 जारी करने की तारीख: 18/6/2001

                        

अधिसूचना: SO1886
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (23g)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/6/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 1886, दिनांक 18 जुलाई 2001.
यह सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम,. (3) नीचे आकलन साल 2001-2002 के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है 2002-2003.
प्र.20. मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि-
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम-
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(घ) दूरसंचार विभाग के साथ लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम श्याम इक्के (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारत में सैटेलाइट सेवा द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन है. लिमिटेड, ए -60, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र फेज मैं, नई दिल्ली -110 028, आशय सं 800-54/2000-VAS के पत्र के तहत, 19-1-2001 दिनांकित.
[अधिसूचना संख्या 215/2001/F. सं 205/12/2001-ITA-II]